इच्छा मृत्यु मागंने वाले निलंबित विडियो आज होंगे बहाल, पट्टे जारी करने मे लापरवाही पर जांच का मामला

May 31, 2024 - 20:08
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इच्छा मृत्यु मागंने वाले निलंबित विडियो आज होंगे बहाल, पट्टे जारी करने मे लापरवाही पर जांच का मामला

जहाजपुर (आज़ाद नेब) पांच माह से निलंबित कर मामले की जांच नही होने को लेकर ग्राम पंचायत शक्करगढ़ के तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ने उच्च अधिकारीयों से  इच्छा मृत्यु हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिया ओर निलंबन से बहाल करने एवं न्याय दिलवाने की गुहार लगाई।

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव(प्रथम) रविन्द्र कुमार शर्मा ने 24 मई को नरेन्द्र सिंह मीणा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शक्करगढ, पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा इच्छा मृत्यु हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में उल्लेखित तथ्यो का परीक्षण कर तथ्यात्मक टिप्पणी से विभाग को आज ही अवगत कराये जाने के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को दिए।

पंचायत समिति विकास अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि इस मामले में विडियो का निलंबन मुख्यालय जिला परिषद शाहपुरा जिनको पंचायत समिति जहाजपुर कर दिया था ओर आरोप पत्र जारी कर नरेन्द्र सिंह मीणा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी शक्करगढ़ को आज ही बहाल कर दिया जाएगा।

ग्राम विकास अधिकारी नरेन्द्र सिहं मीणा का कहना है कि 21 मई 2018 से अब तक सबसे ज्यादा तकरीबन 800 पट्टे मेरे कार्यकाल में जारी किए हैं जिसमें प्रशासन गांवों के संग अभियान तहत पुरी पंचायत समिति क्षेत्र मे सबसे ज्यादा पट्टे शक्करगढ़ ग्राम पंचायत में जारी किए गए थे।

क्या है मामला - 4 जनवरी को तत्कालीन विकास अधिकारी नीता पारीक ने  जिला कलेक्टर शाहपुरा को खत लिखा जिसमें कहा गया है कि दुरभाष पर ग्राम पंचायत शक्करगढ की शिकायत मिली कि ग्राम पंचायत शक्करगढ में 27 दिसंबर 2023 को कैम्प आयोजित किया गया जिसमें ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शक्करगढ द्वारा कार्य में लापरवाही बरतते हुए पट्टे जारी नही किये पूर्व में भी ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पट्टे जारी नही किये गये। जिससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा जानबूझकर कार्य में लापरवाही बरती गई जो कि कार्मिक की उदासीनता को दर्शाता है। 

इस मामले को लेकर जिला कलक्टर शाहपुरा ने 8 जनवरी को आदेश क्रमांक 295,  एवं अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद शाहपुरा के आदेश क्रमांक 165 जारी करते हुए कहा कि नरेन्द्र सिंह मीणा ग्राम विकास अधिकारी को राजस्थान असैनिक सेवाएँ नियम 1958 के नियम 13 के तहत अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रदत्त शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए  मीणा ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाकर मुख्यालय जिला परिषद शाहपुरा किया जाता है। ओर नरेन्द्र सिहं मीणा ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत शक्करगढ पंचायत समिति जहाजपुर के विरूद्ध विभागीय जांच किया जाना प्रस्तावित है।

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