नए कानूनों की जानकारी को लेकर न्यायालय परिसर गोविन्दगढ़ में हुई कार्यशाला
गोविन्दगढ़,अलवर
न्यायालय परिसर गोविन्दगढ़ में नए आपराधिक कानूनों से संबंधित जागरुकता कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला मे एक जुलाई से लागू होने वाले नए कानूनों के बारे में आमजन एवं अधिवक्ताओं को जानकारियां दी गई।
मास्टर ट्रेनर अभियोजन अधिकारी सतीश चन्द सैनी ने बताया कि नए कानून में अनेक धाराओं में परिवर्तन कर न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार किया गया है। नए कानून में ई-एफआईआर का प्रावधान भी किया गया है।
इसमें ई-एफआईआर कराने के तीन दिन के अंदर परिवादी संबंधित थाने में पहुंचकर अपनी पहचान व हस्ताक्षर सत्यापित करवाकर एफआईआर दर्ज करवा सकेगा। नए कानून में डिजिटल व इलेक्ट्रोनिक साक्ष्यों की मान्यता व साक्ष्य संबंधित प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। पहली बार सामुदायिक सेवा जैसी सजा का प्रावधान कर अपराधियों को सुधारने का अवसर देने का प्रावधान भी किया गया है।
कार्यशाला में बताया गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए भी नई संहिता में चैप्टर जोड़ा गया है। आईपीसी की धाराएं अलग-अलग थी उसे संगठित किया गया है। मॉब लिंचिंग अब तक अपराध की श्रेणी में नहीं आता था, ऐसे में इसके लिए भी नई धारा जोड़ी गई है। धारा 103 (2) के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा। साथ ही इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध में भी संशोधन किया गया है। पहले अलग-अलग उम्र के बच्चों द्वारा अपराध किए जाने पर धारा जोड़ी जाती थी लेकिन अब उम्र तय कर दी गई है। 18 वर्ष या उससे कम उम्र ही माना जाएगा। साथ ही कार्यशाला में वक्ताओं ने यह भी बताया कि जब्ती के प्रकरणों में विवेचकों को वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराना होगा।
कार्यशाला में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतू गुप्ता ,अभियोजन अधिकारी - सतिश चन्द सैनी ,सोहनपाल सैनी, मोहन भगवती, अरुण कुमार शर्मा मनीराम सैनी अमृतपाल सैनी, विष्णु सैनी ,कीर्ति नंदन शर्मा ,चंद्रकांत शर्मा ,मुरारी यादव, रईस खान, सद्दाम खान ,रामसहाय गुर्जर ,सतीश भारद्वाज ,साजिद, अनीश एवं लवी जाटव सहित कस्बे के आमजन मौजूद रहे।