जिला रसद अधिकारी ने उचित मूल्य के दुकानदार का लाइसेंस किया निरस्त
खैरथल (हीरालाल भूरानी ) जिला रसद अधिकारी राकेश सोनी ने एक आदेश जारी कर ग्राम पंचायत रूपवास तहसील तिजारा के उचित मूल्य दुकानदार वकील खां को राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,5,6,8,12 व 14 एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन पर दुकानदार का लाइसेंस निरस्त किया।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायत रूपवास तहसील तिजारा के उचित मूल्य दुकानदार कोड 31015 के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों को ऑफलाइन आंगनबाड़ी का 700 किग्रा गेहूं, 2118 किग्रा चना, 500 किग्रा चावल एवं 60 किलो चनादाल नहीं संभलवाया जाकर गबन किया गया। डीलर द्वारा कुटरचित तरीके से दस्तावेज तैयार कर कार्यालय को जाली साक्ष्य प्रस्तुत किए जिस पर जिला रसद अधिकारी ने कार्यवाही करते हुए डीलर के लाइसेंस को निरस्त किया।