नगर पालिका क्षेत्र को ओडीएफ किया घोषित, खुले में शोच- मूत्र त्याग करने पर लगेगा जुर्माना - ईओ

Nov 19, 2024 - 17:53
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नगर पालिका क्षेत्र को ओडीएफ किया घोषित, खुले में शोच- मूत्र त्याग करने पर लगेगा जुर्माना - ईओ

 लक्ष्मणगढ़ (अलवर) नगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया है। अधिशासी अधिकारी समय सिंह मीणा ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति खुले में सोच- मूत्र त्याग करता हुआ पाया जाता है ।तो नगर पालिका द्वारा सरकार की निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार शास्ति वसूल की जाएगी।
 पर्यावरण के लिए प्लास्टिक पॉलीथिन कैरी बैग का उपयोग प्रतिबंधित तथा अपराध है। प्लास्टिक की थैलियां का उपयोग विक्रय भंडारण नहीं करें जूट कागज व कपड़े के थैले का उपयोग करें। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया जा रहा है। यदि उक्त संबंध में किसी व्यक्ति संस्था को कोई आपत्ति हो तो सात दिवस की समय अवधि में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप में प्रस्तुत करें बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

  • कमलेश जैन

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