एसीबी न्यायालय ने रिश्वत के मामले में विद्युत निगम के बाबू को सुनाई चार साल की सजा किया अर्थ दंड से दंडित

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विशेष न्यायालय ने एक रिश्वत के मामले में बिजली निगम के बाबू को चार साल की सजा सुनाई है। अलवर में एमआईए की कंपनी में काम करने वाले मैनेजर सुशील कुमार ने एसीबी को शिकायत दी की बिजली निगम का बाबू राधेश्याम बिजली कनेक्शन का लोड बढ़ाने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन करके ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और राधेश्याम को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी राधेश्याम को चार साल की सजा सुनाते हुए दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।






