‘मिर्जापुर: द मूवी’ विवाद: निर्माताओं को सेना कल्याण कोष में 50 हजार रुपये जमा कराने के निर्देश

Oct 17, 2026 - 16:08
Oct 17, 2026 - 18:55
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‘मिर्जापुर: द मूवी’ विवाद: निर्माताओं को सेना कल्याण कोष में 50 हजार रुपये जमा कराने के निर्देश

नई दिल्ली।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के निर्माताओं को महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि देने वाले प्रसिद्ध गीत ‘शूरवीर’ को लड़ाई के एक दृश्य में पृष्ठभूमि संगीत (बैकग्राउंड म्यूजिक) के रूप में अनुचित तरीके से इस्तेमाल करने के मामले में सेना कल्याण कोष में 50,000 रुपये दान करने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामला बंद कर दिया। हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समयसीमा में दान राशि जमा नहीं कराई गई, तो जुर्माने के बिंदु पर मामले पर दोबारा सुनवाई की जाएगी।

17 सितंबर से फिल्म से हटाया गया गीत

अदालत ने अपने आदेश में उल्लेख किया कि आपत्तिजनक गीत ‘शूरवीर’ को 17 सितंबर से ही फिल्म से हटा दिया गया है और अब इसे फिल्म में नहीं बजाया जा रहा है। सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या तीन (एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड) के वकील ने अदालत को आश्वस्त किया कि सेना कल्याण कोष में 50,000 रुपये की राशि एक सप्ताह के भीतर स्वेच्छा से दान कर दी जाएगी और इसकी रसीद अदालत के रिकॉर्ड पर प्रस्तुत की जाएगी।

अदालत ने कहा था- फाइटिंग सीन में गाना बजाना अनुचित

इससे पूर्व, उच्च न्यायालय ने 17 सितंबर को हुई सुनवाई में माना था कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को समर्पित ‘शूरवीर’ गीत का उपयोग फिल्म में लड़ाई के दृश्य के बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में करना कतई उचित नहीं था। मेकर्स द्वारा गीत हटाने और सेना कल्याण कोष में राशि जमा कराने की सहमति के बाद हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया।

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