पटवारीयों को मुख्यालय पर ठहरने को लेकर राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1967 के तहत राजस्व विभाग ने शनिवार को एक आदेश जारी कर पटवारियों को अपने पटवार मुख्यालय में समय पर उपस्थित रहने को पाबंद किया गया। विभाग ने पत्र जारी करते हुए बताया कि पटवारी अपने क्षेत्र के उस गांव में निवास करेगा जो कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया है। पटवारी को अपने क्षेत्र से बाहर रहने की कलेक्टर से लिखित अनुमति लेनी होगी। पिछले कुछ महीनों से राज्य सरकार के पास पटवारियों के लेट लतीफी को लेकर शिकायत पहुंचने के बाद सरकार को सख्त आदेश जारी करना पड़ा। राजस्व मंडल और सभी संभागीय आयुक्त को पत्र के जरिए बताया कि कुछ पटवारी अपने मुख्यालय पर निवास नहीं कर रहे है, जिससे आमजन/ किसानों को अपने कार्य के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है या बार बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते है। यह जनभावना एवं किसानों के हित के विपरित है तथा नियमों की अवहेलना गंभीर श्रेणी में आता है। पटवारी को आवश्यक रूप से अपने मुख्यालय पर ठहरने हेतु पाबंद व नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उपखंड अधिकारी से मॉनिटरिंग करवाई जाएं। पटवारी के मुख्यालय पर नहीं रहने पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही करने को कहा है।
- राकेश कुमार लखारा