राजस्थान में फोन सर्विलांस के बदले नियम, डीजीपी की मंजूरी पर ही होगी कॉल रिकॉर्डिंग

जयपुर (कमलेश अवस्थी) राजस्थान में अब फोन सर्विलांस को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। राज्य के डीजीपी यू आर साहू ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि अब फोन सर्विलांस की अनुमति केवल डीजीपी की मंजूरी पर ही दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सर्विलांस आदेश केवल पर्याप्त कारण और सुबूत होने पर ही दिए जाएंगे इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फोन सर्विलांस का इस्तेमाल केवल आवश्यक और कानूनी उद्देश्यों के लिए किया जाए, ताकि व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन न हो और यह प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाए। यह प्रक्रिया अधिक नियंत्रित और सख्त होगी। डीजीपी के अनुसार, सर्विलांस केवल सुरक्षा कारणों और संवेदनशील जानकारी के संदर्भ में किया जाएगा, और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी अवैध गतिविधि के लिए इसका दुरुपयोग न हो।






