स्कूलो मे मोबाईल पर प्रतिबंध: क्लास रूम मे मोबाइल का यूज करते 2 शिक्षको को सीबीईओ ने थमाया नोटिस
मोबाइल हिस्ट्री खँगालने पर मिली सोशल मीडिया अकाउंट चलाने की डिटेल, नही था विद्यालय संबन्धित कोई काम
CBEO विश्वजीत सिंह ने कहा कि निरीक्षण के दौरान विद्यालय संबंधित कार्यक्रम ही करने थे, जो नहीं किए गए। जबकि सरकार स्कूल समय में संस्था प्रधान के अतिरिक्त अन्य शिक्षकों के मोबाइल उपयोग को पूर्ण किया प्रतिबंधित किया हुआ है। दोनों शिक्षकों से तीन दिन में PEEO की टिप्पणी सहित जवाब मांगा है।
CBEO ने मोबाइल हिस्ट्री खंगालकर डिटेल जानी - निरीक्षण के दौरान CBEO विश्वजीत सिंह ने शिक्षकों के मोबाइल से स्वयं ही एक फीचर का इस्तेमाल कर मोबाइल का स्क्रीन टाइम निकाल लिया। जिसके जरिए यूज़र ने एक दिन में किस एप्प या किस प्लेटफार्म का कितना इस्तेमाल किया है और उसे ऐप को कितना समय दिया है, यह जान लिया। इसके बाद शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया।
दो दिवस पूर्व ही जिलाधिकारी संभल ने 10 जुलाई 2024 को कम्पोजिट विद्यालय शरिफपुर जो संभल पंचायत समिति क्षेत्र में पड़ता है का निरीक्षण किया था, निरीक्षण के दौरान प्रेम गोयल (स.अ.) का मोबाइल चेक किया गया जिसमें पाया गया कि विद्यालय समय में उनके द्वारा लगभग ढाई घंटे मोबाइल का उपयोग किया गया है जिसमें उनके द्वारा फेसबुक, गूगल क्रोम , युटुब इंस्टाग्राम दीक्षा एप्प के अलावा लगभग 1घन्टा 15 मिनट कैंडी क्रश सागा गेम का उपयोग पाया गया था
जिससे साफ प्रतीत होता है कि विद्यालय समय में विभागीय मोबाईल एप्लीकेशन के अतिरिक्त मोबाइल चलाकर विद्यालय में छात्र-छात्राओं के भविष्य के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके चलते प्रेम गोयल पर विभागीय और उच्च अधिकारियों के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी
स्कूल में परिसर में अपना निजी वाहन खड़ा नहीं कर सकेंगे शिक्षक
कोटा जिले के खैराबाद मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा 12 जुलाई 2024 को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें दिन से विद्यालय की घटना को देखते हुए समस्त पीईईओ/ युसीईईओ को आदेशित किया गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने एवं अधीनस्थ विद्यालय में अपना निजी वाहन विद्यालय परिसर के अंदर खड़ा नहीं कर सकेंगे विद्यालय परिसर के अंदर वहां खड़ा होने पर किसी भी प्रकार की अनहोनी के लिए समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी
इतना ही नहीं राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय समय में कक्षा रूम में मोबाइल फोन ले जाने पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा आदेश में बताया गया है कि कर्मचारियों के फोन विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में रहेंगे अगर कोई भी कार्मिक क्लास रूम में मोबाइल का उपयोग करता पाया जाता है तो संबंधित कार्मिक का मोबाइल जप्त कर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जावेगी