तीन दिवस में आवश्यक दस्तावेज एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवायें
राज्य बीमा पॉलिसी भुगतान के संबंध में दिशा-निर्देश
भरतपुर, 15 जनवरी। जिला भरतपुर एवं डीग के ऐसे राज्य कार्मिक जिनकी जन्मतिथि 1 अप्रेल 1965 से 31 मार्च 1966 के मध्य है, की राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान दावा प्राप्त होने पर 1 अप्रेल 2025 को किया जावेगा।
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग भरतपुर के संयुक्त निदेशक गौरव कुमार ने बताया कि ऐसे सभी कार्मिक अपने दावा प्रपत्र मय बीमा रिकार्ड बुक, मूल पॉलिसी बाँड, पदस्थापन विवरण, जीए 55ए (यदि आवश्यक हो) तीन दिवस में आवश्यक रूप से एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवायें, जिससे उनके यथा समय भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि सभी कार्मिक एसआईपीएफ न्यू पोर्टल पर दर्ज बैंक खाते की डिटेल्स एवं मोबाइल नंबर की भी जांच कर लें एवं अपना वर्तमान मोबाइल नंबर आवश्यक रूप से पोर्टल पर अपडेट करें। आहरण वितरण अधिकारी भी अपने ऐसे कार्मिकों को क्लेम फार्म ऑनलाइन करने हेतु निर्देशित करें। उन्होंने बताया कि तीन दिवस में क्लेम फार्म प्राप्त नहीं होने पर विभागीय स्तर पर ऑटो प्रोसेस कर विभागीय रिकार्ड के आधार पर भुगतान कर दिया जावेगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी कार्मिक को दावा ऑनलाइन करने में तकनीकी समस्या आती है, तो वह जिला कार्यालय के कमरा नम्बर 05 में आकर सम्पर्क कर सकता है।
- कौशेलेंद्र दत्तात्रेय