लोकसभा आम चुनाव 2024, मतगणना कार्यक्रम को शांन्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संम्पन्न कराये जाने हेतु जिले में धारा 144 लागू
भरतपुर, 20 मई। लोकसभा आमचुनाव की 04 जून को होने वाली मतगणना शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराये जाने एवं कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाये रखने हेतु जिला मजिस्ट्रेट डॉ. अमित यादव द्वारा जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में धारा 144 जिले में लागू की है।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इस अवधि में कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने साथ सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, पिस्टल, राईफल, बंदूक, अन्य धारदार हथियार एवं अस्त्र-शस्त्र यथा गंडासा, फर्सी, कृपाण, बरछी, चाकू, गुप्ती, त्रिशुल, धारिया, शेर पंजा तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार जैसे- लाठी, डंडा, पत्थरर्, इंट आदि को न ही साथ रखेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। किसी भी व्यक्ति, समुदाय के द्वारा वैध अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी रैली, जुलूस, भाषण आमसभा, नुक्कड नाटक आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा एवं न ही सम्बंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग किया जायेगा। यह प्रतिबंध धार्मिक प्रवृत्ति के आयोजनों, विवाह समारोह, शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति इस दौरान साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले उत्तेजनात्मक व धार्मिक भावना भडकाने वाले नारे नहीं लगायेगा न ही भाषण, उद्बोधन देगा एवं न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जायेंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा, न ही किसी भी व्यक्ति को सेवन करवायेगा अथवा न ही मदिरा पान हेतु दुष्प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर नारा लेखन या प्रतिचित्रण नहीं करेगा, न ही करवायेगा और न ही किसी तरह के पोस्टर/होर्डिंग्स आदि लगायेगा, न ही सार्वजनिक सम्पत्तियों का विरूपण करेगा/करवायेगा। मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशी द्वारा सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना विजयी जुलूस, रैली, सभा आदि का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस आदेश की अवहेलना किये जाने पर नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
यह आदेश ड्यूटी पर तैनात अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों, सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, सिविल होमगार्ड एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय कर्मचारियों पर जो चुनाव ड्यूटी में मतदान दलों में तैनात एवं कानून व्यवस्था के सम्बंध में अपने पास हथियार रखने हेतु अधिकृत किये गये हैं, उन पर लागू नहीं होगा।
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