कृषि भूमि अवैध प्लोटिंग की जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष आमने-सामने:सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाठियां जब्त की, पटवारी ने रुकवाया निर्माण
गोविन्दगढ़, अलवर
गोविन्दगढ़ उपखण्ड क्षेत्र में रामबास पटवार हल्के के खाटूश्याम नगर में भूखंड के मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष लाठी डंडे लेकर आमने-सामने हो गए । झगड़े की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाठी डंडों को जप्त कर वहां एकत्रित भीड़ को तीतर बीतर किया। पुलिस के द्वारा लगातार वहां पर रात्रि तक गश्त की गई।गौरतलब है कि खाटूश्याम नगर की कृषि भूमि 3.99 हेक्टर है जो कि इन्दर , कमला , कलावती , कृष्णानंद वगैरह के नाम है जोकि जोकि रामबास गोविन्दगढ़ निवासी है। इस भूमि पर बिना कन्वर्जन के भूमि बेचान करने पर तहसीलदार गोविन्दगढ़ ने 15 दिसम्बर 2022 को 3.99हेक्टर भूमि पर 90A की कार्रवाई करते हुए पेनल्टी लगाई थी और हल्का पटवारी के द्वारा कुछ दिन पूर्व ही लोगों को निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया गया था । लेकिन कल बुधवार को भूखंड के मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए और लाठी डण्डे लेकर पहुंच गए । इसके बाद यह सामने आया कि वहां पर अभी भी अवैध प्लाटिंग जारी थी और प्रशासन के आदेशों की अवहेलना हो रही थी। वही खाटूश्याम नगर में की जा रही रजिस्ट्री के अंदर भूमि की किस्म आवासीय दर्ज की हुई है जबकि भूमि कृषि भूमि है और कन्वर्जन नहीं हुआ है ।
दाताराम गुर्जर हल्का पटवारी ने बताया कि खसरा नम्बर 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1090 के मौके पर लगभग आधी भूमि पर प्लाट बनाकर निर्माण हो चुके हैं तथा अभी कुछ प्लाटो पर निर्माण किये जा रहे थे। जिनको पाबंद कर निर्माण कार्य रूकवा दिया है। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी जा चुकी है।
तेजपाल सैनी ने बताया कि उनके द्वारा भूमि का बेचान किसी को नहीं किया गया है । वहां पर जबरन 200 के करीब लोग लाठी डंडे लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए और वहां पर ईट डलवा कर कार्य चालू करवाना प्रारंभ कर रहे थे। उनके द्वारा मना करने पर मारपीट पर उतारू हो गए । जिसकी उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी।
उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में उपखण्ड अधिकारी को 10 अक्टूबर, तहसीलदार गोविन्दगढ़ को 6 दिसम्बर उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई में 12 दिसम्बर ओर जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में 19 दिसम्बर को शिकायत दर्ज करवाई गई है । खसरा नंबर 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1090 पर मुकदमा नंबर 01/22 के तहत 90A की कार्यवाही न्यायालय तहसीलदार गोविन्दगढ़ में पूर्ण कर उपखण्ड़ अधिकारी गोविंदगढ़ को धारा 177 के तहत प्रकरण तैयार कर दिया हुआ है, लेकिन तत्कालीन तहसीलदार महोदय गोविंदगढ़ के द्वारा खातेदारों को पाबन्द किए जाने के बाद भी इस कृषि भूमि पर अवैध प्लोटिंग, पक्के निर्माण एवं विद्युत् कनेक्शन, बोरिंग किए जा रहे है।
यही नही शिकायत करने पर विधुत विभाग का कहना है कि विभाग को स्टे के बारे में कोई जानकारी नहीं है न ही रजिस्ट्री ओर जमाबंदी कोई स्टे संबंधी नोट लगा हुआ है, कनेक्शन रजिस्ट्री ओर जमाबंदी को चेक करने के उपरांत जारी किए गए। हालात यह कि जमाबन्दी में दर्ज नामो का रजिस्ट्री के नामो से दूर तक कोई रिश्ता नही होता फिर भी वहां विधुत कनेक्शन कर उन्हें ऐड्रेस प्रूफ दिया जा रहा है। जहां रेवन्यू विभाग प्लाटिंग को अवैध बताता है वही विधुत विभाग उसे जायज साबित कर रहा है।