मूक-बधिर के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर विशिष्ट न्यायालय ने मूक बधिर बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को कठोर आजीवन कारावास की सजा और चार लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज कुमार ने बताया कि आरोपी नाबालिग के परिजनों की ओर से थाने में मामल दर्ज कराया गया, जिस पर अनुसंधान करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ़्तार कर न्यायालय में पेश किया।उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में 26 गवाहों व 27 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया। मेडिकल एविडेंस और एक्सपर्ट एविडेंस के बाद जज शिल्पा समीर ने आरोपी को आजीवन कठोर कारावास व अर्थ दंड से दंडित किया। उन्होंने बताया कि इसके अलावा पीठासीन अधिकारी के द्वारा पीड़िता को दो लाख रुपए प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की।






