श्रम विभाग का स्पष्टीकरण: न्यूनतम मजदूरी की दरों में कोई बदलाव नहीं, भ्रामक सूचनाओं से बचें श्रमिक
कोटपूतली-बहरोड़ (राजस्थान) औद्योगिक क्षेत्र नीमराना, गिलोठ और कोटपूतली-बहरोड़ में न्यूनतम वेतन और नई श्रम संहिताओं को लेकर चल रही भ्रामक खबरों पर श्रम विभाग ने विराम लगा दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया है और न ही नई श्रम संहिताएं अभी लागू हुई हैं।
- पुरानी दरें ही प्रभावी:
सहायक श्रम आयुक्त डॉ. भारती भिण्डा ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से निर्धारित न्यूनतम वेतन दरें ही वर्तमान में प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ औद्योगिक इकाइयों में वेतन वृद्धि और नियमों को लेकर श्रमिकों के बीच जो असमंजस फैला है, वह पूरी तरह निराधार है।
- नई श्रम संहिताओं पर स्थिति स्पष्ट:
डॉ. भिण्डा ने साफ किया कि नई श्रम संहिताएं (New Labour Codes) अभी लागू नहीं हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा इनके नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये नियम तभी प्रभावी माने जाएंगे जब सरकार द्वारा राजपत्र (Gazette) में इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।
- श्रमिकों और उद्योगों से अपील:
श्रम विभाग ने श्रमिकों और श्रमिक संगठनों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट जानकारी या अफवाहों के आधार पर कार्य बहिष्कार जैसे कदम न उठाएं। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने श्रमिकों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें ताकि किसी भी प्रकार की गलतफहमी पैदा न हो।
किसी भी प्रकार की समस्या या नियम संबंधी जानकारी के लिए श्रमिक और उद्योग प्रबंधन सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय, कोटपूतली-बहरोड़ से सीधे संपर्क कर सकते हैं।


