निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रेक्टिस नहीं करें सरकारी डॉक्टर: जिला कलक्टर ने दिए निर्देश
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मेडतासिटी (नागौर, राजस्थान/ तेजाराम लाडणवा) सरकारी सेवारत् चिकित्सक, किसी भी निजी चिकित्सा संस्थान में सेवा नहीं दे सकते हैं। इसे लेकर जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने सख्त निर्देश दिए हैं। जिला कलक्टर समारिया ने निर्देश दिए कि सरकारी सेवारत् चिकित्सक किसी भी निजी चिकित्सा संस्थान में सर्जरी इत्यादि अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा सेवा नहीं दे सकते। ऐसा पाए जाने पर संबंधित चिकित्सक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। साथ वे सरकारी सेवारत् चिकित्सक, जो एनपीए का लाभ ले रहे हैं, वे घर पर चिकित्सा परामर्श शुल्क भी नहीं ले सकते। जिला कलक्टर ने समस्त सरकारी सेवारत् चिकित्सकों को उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति निजी चिकित्सा संस्थान में काम करने वाले सरकारी सेवारत चिकित्सक के विरूद्ध अपनी शिकायत जिला कलक्ट्रेट कार्यालय के दूरभाष नं. 01582-241444 तथा ई मेल आईडी dm-nag-rj@nic.in पर दर्ज करवा सकते हैं।
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