माता- पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम के तहत भरण पोषण के दिए आदेश
भरतपुर, 17 मई। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण भरतपुर ने आदेश जारी कर पुष्पा देवी बेवा स्व. होतीलाल निवासी जवाहर नगर हाल निवासी बजरंग नगर कुम्हेर गेट को भरण पोषण अधिनियम के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह भुगतान का आदेश पुत्रगण को जारी किया है।
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन पीठासीन अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि पुष्पा देवी बनाम हरीश कुमार पुत्र स्व होतीलाल एवं शारदा देवी उर्फ शालू पत्नी हरीश कुमार हाल निवासी 2/63 जवाहर नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी भरतपुर के केस में धारा 5 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण एवं अन्य दोनों भाईयों योगेश, कृष्ण कुमार, हरीश कुमार समस्त पुत्रगण स्व. होतीलाल द्वारा प्रार्थिया को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह महीने की 10 तारीख को प्रार्थिया के बैंक खाते में आर्थिक मदद देंगे एवं पाबंद किया है कि प्रार्थिया को परेशान नहीं करेंगे। सद्भावनापूर्ण व्यवहार करेंगे एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखेंगे।
इसी प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण भरतपुर ने आदेश जारी कर डालचंद पुत्र स्व. सोनपाल निवासी मलाह थाना सेवर को भरण पोषण अधिनियम के तहत 2500 रुपये प्रतिमाह भुगतान का आदेश पुत्रगण को जारी किया है।
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन पीठासीन अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि डालचंद बनाम सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रमेश चंद एवं योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रमेश चंद निवासी मलाह थाना सेवर के केस में धारा 5 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण सुरेन्द्र कुमार एवं योगेन्द्र कुमार पुत्र स्व. रमेशचंद द्वारा प्रार्थिया को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह महीने की 10 तारीख से पूर्व प्रार्थिया के बैंक खाते में आर्थिक मदद देंगे एवं पाबंद किया है कि प्रार्थिया को परेशान नहीं करेंगे। सद्भावनापूर्ण व्यवहार करेंगे एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखेंगे।
इसी प्रकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण भरतपुर ने आदेश जारी कर विमलेश बेवा स्व. हेमराज निवासी गली नम्बर 7 विजय नगर कॉलोेनी सारस चौराहे के पास थाना मथुरागेट भरतपुर के पुत्रगण को अधिनियम की धारा 9(2) के तहत प्रार्थिया को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिये अप्रार्थी को पाबन्द किया एवं आदेश जारी किये कि वे प्रार्थिया को परेशान नहीं करेंगे, उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखेंगे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया कि आपस में सद्भावनापूर्ण व्यवहार करेंगे।
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन पीठासीन अधिकारी रवि कुमार ने बताया कि विमलेश देवी बनाम नवीन कुमार पुत्र हेमराज सिंह एवं आरती पत्नी नवीन कुमार निवासी गली नम्बर 7 विजय नगर कॉलोेनी भरतपुर के केस में धारा 5 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थिया को सम्मानपूर्वक जीवनयापन के लिए आदेशित किया कि अप्रार्थी प्रार्थिया को परेशान नहीं करेंगे। सद्भावनापूर्ण व्यवहार करेंगे एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखेंगे।