जिले में 26 से 28 मार्च तक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, प्रत्येक खाद्य कारोबारी को फोस्टैक ट्रेनिंग लेना अनिवार्य

भरतपुर, 24 मार्च। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा जारी निर्देषानुसार एवं जिला कलक्टर डॉ. अमित यादव के निर्देषन में जिले में प्रषिक्षण षिविर लगाकर फोस्टैक ट्रेनिंग दी जा रही है तथा लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेषन कैम्प भी लगाये जा रहे हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गौरव कपूर ने बताया कि एफएसएसएआई के नियमानुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारी को फोस्टैक ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, ट्रेनिंग लेने वाले को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 26 मार्च बुधवार को प्रातः 10 बजे नमन मैरिज होम फुलवारी के पास सहयोग नगर में, 27 को प्रातः 10.30 बजे निरंजन धर्मषाला रूपवास में, 12 बजे अग्रवाल धर्मषाला रूदावल में तथा दोपहर बाद 2ः30 बजे अग्रवाल धर्मषाला बयाना में प्रषिक्षण षिविर आयोजित किए जायेंगे। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 28 मार्च शुक्रवार को प्रातः 10ः30 बजे मन्दिर श्री दाउजी महाराज अग्रवाल समाज वैर मे, दोपहर 12 बजे श्रीराम मैरिज होम भुसावर में एवं दोपहर बाद 2ः30 बजे अग्रवाल धर्मषाला नदबई में प्रषिक्षण षिविर का आयोजन किया जावेगा।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी रूपसिंह ने बताया कि जिले के समस्त किराना, खाद्य एजेन्सी, दूध विक्रेता, डेयरी, चाट, फल सब्जी, बैकरी, अनाज, होटल, रेस्टोरेंट, तेल मिल, कैटरिंग आदि के निर्माता, विक्रेता, सर्विस दाता को प्रषिक्षण षिविरों में शामिल होकर लाभ लें, प्रषिक्षण पूर्णतः निषुल्क रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रषिक्षण षिविर में लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेषन कैंप भी रखा गया है जिसमें जिले के सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि जिन खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेषन नया बनवाना है अथवा रिन्यू करवाना है वह षिविर में आकर बनवा सकते है। उन्होंने बताया कि सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को एफएसएसएआई की ओर से नियमानुसार रजिस्ट्रेषन एवं लाइसेंस लिया जाना आवष्यक है।
- कौशलेंद्र दत्तात्रेय






