सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन- संग्रहण सहित बिक्री व उपयोग पर रोक

Mar 23, 2022 - 23:17
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सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन- संग्रहण सहित बिक्री व उपयोग पर रोक
सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन- संग्रहण सहित बिक्री व उपयोग पर रोक
सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम के उत्पादन- संग्रहण सहित बिक्री व उपयोग पर रोक

नागौर  (राजस्थान/ तेजाराम लाडणवा) आगामी 01 जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक रहेगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी अरविन्द कुमार ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इसमें प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइन (थर्मोकॉल) की सजावती सामग्री सहित प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में एवं सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने/पैक करने वाली फिल्में, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक/पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि को शामिल किया गया है।
उन्होंने सभी उत्पादनकर्ता, स्टाॅकिस्ट, रिटेलर्स, दुकानदार, ई-काॅमर्स, फैरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, बाजार, शॉपिंग सेन्टर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, अस्पताल, होटल व अन्य संस्थान व जन सामान्य से अपील की है कि वे भारत सरकार के नोटिफिकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइट्मस का उत्पादन, स्टॉकिग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग बन्द कर दें। इसके अलावा सभी संबंधित पक्ष 30 जून तक उपरोक्त वर्णित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम की शून्य इनवेण्टरी सुनिश्चित करने की आवश्यक कार्यवाही करें।  उन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान/व्यक्ति के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसके तहत सामान की जब्ती करने, इकाई/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बन्द करने आदि की कार्यवाही शामिल है।

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