हाईकोर्ट से पथैना सरपंच स्नेहलता को बड़ी राहत, पदमुक्ति के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

Jul 13, 2026 - 19:37
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हाईकोर्ट से पथैना सरपंच स्नेहलता को बड़ी राहत, पदमुक्ति के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

भरतपुर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राजस्थान हाईकोर्ट ने भरतपुर जिले की पथैना ग्राम पंचायत की सरपंच स्नेहलता को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए उनके पदमुक्ति आदेश पर अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है। इस न्यायिक आदेश के बाद स्नेहलता फिलहाल सरपंच के पद पर बनी रहेंगी और अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेंगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने गत 3 जुलाई को अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव त्रिलोक चंद मीणा के माध्यम से एक आदेश जारी कर सरपंच स्नेहलता को पद से हटा दिया था। सरकार ने उन पर ग्राम पंचायत के राजकीय कार्यों का समुचित संपादन न करने और अपने पद का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए थे। इस प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ सरपंच ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहाँ सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी।

विवाद की पृष्ठभूमि:

  • इस पूरे मामले की शुरुआत 23 जून को हुई थी, जब जिला परिषद की एक सतर्कता टीम पथैना ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की जांच और उसे जब्त करने के लिए औचक निरीक्षण पर पहुंची थी। इस दौरान रिकॉर्ड ज़ब्त करने की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों और सरपंच पति ब्रजेश सिंह के बीच टीम से तीखी बहस हुई। करीब दो घंटे तक चले हंगामे और समझाइश के बाद सहमति बनी और टीम पंचायत का रिकॉर्ड अपने साथ ले गई थी।

कार्रवाई पर उठे राजनीतिक सवाल:

  • वहीं दूसरी ओर, सरपंच पति ब्रजेश सिंह ने इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका आरोप है कि 22 जून को क्षेत्र में आयोजित हुई 'जाट आरक्षण हुंकार सभा' को प्रशासन विफल करना चाहता था। सभा के ऐतिहासिक रूप से सफल होने के बाद, प्रशासन ने द्वेषवश यह कार्रवाई की। फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले से सरपंच खेमे में हर्ष का माहौल है, जबकि प्रशासन अब इस मामले में कानूनी रूप से अपना अगला रुख तय करेगा।

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