17 अप्रैल शाम 6:00 बजे से मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा निर्देश
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को वोट डालकर किया जाएगा ।इसके लिए चुनाव आयोग एवं जिला प्रशासन ने द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली है। मतदान से दो दिन पहले यानी 48 घंटे पहले 17 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव प्रचार का रथ थम गया है । चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले यानी 17 अप्रैल को शाम 6 बजे प्रचार थम जाए।
पहले चरण में अलवर भरतपुर करौली धौलपुर दोसा गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझूनूं, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और नागौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार, इन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटों की अवधि 17 अप्रैल को सायं 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति अवधि 19 अप्रैल को सायं 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस अवधि के दौरान अंतरराज्यीय सीमाएं भी सील रहेंगी। साथ ही, इन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के साथ ड्राइ डे रहेगा। प्रिंट मीडिया में राजनैतिक विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबन्ध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा.
48 घंटों की कालावधि के दौरान
1. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा,नही उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।2. प्रथम चरण के चुनाव से सम्बंधित सिनेमा, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा।
3. कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा होगी।
4. कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है अथवा सांसद या विधायक नहीं है।वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात् नहीं ठहर सकता।
5. राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनैतिक व्यक्ति (अभ्यर्थी से भिन्न) यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।
.6. निर्वाचन मशीनरी एवं पुलिस प्रशासन सुनिश्चित करेंगे कि सामुदायिक केंद्रों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाऊस, लॉज, होटलों आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन किया जाए तथा बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए।
रामनवमी के अवसर पर किए धार्मिक कार्यक्रम....
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) तहसील क्षेत्र के एवं नगर पालिका क्षेत्र के गांव मौजपुर ठुमरेला गोठड़ी गुरु गोठड़ी प्रोहितान बेरला द्वारकपुर आदि बूथो में भाजपा नेता प्रदीप जैन प्रभारी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे रामनवमी के अवसर पर अनेक धार्मिक कार्यक्रम किए गए ।प्रदीप जैन ने बताया कि देश भर में चल रहे रामनवमी के कार्यक्रमों को लेकर पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार ग्राम क्षेत्र में रामनवमी की पूजा अर्चना व क्षेत्र की खुशहाली की कामना की गई ।
इस दौरान मोहित जैन गुलाब सिंह राजपाल सिंह पप्पू प्रजापत प्रहलाद जांगिड़ विश्वास शर्मा पवन जोगी श्याम सिंह कान्हा पटेल अमित आदि लोग मौजूद रहे।
- कमलेश जैन