सरपंचों की अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई, दो प्रशासक पद से निलंबित

जहाजपुर (मोहम्मद आज़ाद नेब) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायतों में अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए दो सरपंचों को प्रशासक पद से पदच्युत करने का आदेश जारी किया है। अतिरिक्त आयुक्त एवं उप शासन सचिव (जांच) इंद्रजीत सिंह द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह कार्रवाई ग्राम पंचायत बेई और ग्राम पंचायत पण्डेर की पूर्व सरपंचों के विरुद्ध की गई है।
- ग्राम पंचायत बेई की सरपंच फोरी देवी मीणा को पदच्युत किया गया
फोरी देवी मीणा, सरपंच एवं वर्तमान में ग्राम पंचायत बेई की प्रशासक, पर जांच में अनियमित भुगतान, योजना मद में अनुमत श्रेणी के विरुद्ध कार्य स्वीकृत करने, बिना आवास निर्माण के भुगतान करने, औचित्यहीन नाला निर्माण तथा स्वीकृत सीमा से अधिक नगद भुगतान जैसी गंभीर अनियमितताएं प्रमाणित पाई गईं। उक्त प्रकरण में दोषी पाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा उन्हें प्रशासक पद से हटाने का निर्णय लिया गया।
- ग्राम पंचायत पण्डेर की सरपंच ममता जाट पर भी कार्रवाई
इसी प्रकार, ममता जाट, सरपंच एवं ग्राम पंचायत पण्डेर की वर्तमान प्रशासक, पर सामुदायिक भवन व चारदीवारी के उद्घाटन में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं करने, शिलापट्ट पर नाम नहीं दर्शाने, रोड लाइट के कार्य में कम सामग्री लगाकर अधिक भुगतान करने, पट्टा जारी करने में नियमों की अनदेखी एवं कार्यग्रहण से पूर्व के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने जैसी अनियमितताओं के आरोप सिद्ध पाए गए। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन्हें भी प्रशासक पद से पदच्युत करने का निर्णय लिया। इन निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ग्राम पंचायतों में पद का दुरुपयोग व अनियमितता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।






