प्रधान सीता देवी को किया निलंबित भाजपाइयों ने बांटी मिठाईयां, सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे
जहाजपुर (आज़ाद नेब) पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव || (जांच) ने एक आदेश जारी करते हुए प्रधान सीता देवी गुर्जर को तुरन्त प्रभाव से प्रधान पद से निलम्बित कर दिया। यह खबर सुनते ही भाजपाइयों ने फटाके फोड़े ओर मिठाईयां बांटी। कांग्रेस के नेता ने कहा सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे
आदेश मे बताया गया कि सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपुरा (भीलवाडा) द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 33 (क) एवं धारा 46 (1) में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतः पालना सुनिश्चित नहीं करने के आरोप विभागीय जांच रिपोर्ट में प्रमाणित पाये गये है। जिसके लिए सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर उत्तरदायी हैं। इस संबंध में उक्त प्रधान को आरोप पत्र भी दिया गया है। राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपुरा (भीलवाडा) को तुरन्त प्रभाव से प्रधान पद से निलम्बित करती है तथा आदेश प्रदान करती है कि निलम्बन काल में वे पंचायत समिति, जहाजपुर के किसी कार्य एवं कार्यवाही में भाग नही लेंगी।
कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर ने प्रधान सीता देवी गुर्जर को निलम्बित करने पर कहा कि राज्य सरकार ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर एक तरफा कार्यवाही करते हुए मिथ्या आरोपों के नाम पर प्रधान सीता देवी गुर्जर को निलम्बित करने का कार्य किया है ओर इस निलम्बन के खिलाफ सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे ओर सरकार को धुल चटाएंगे। विधायक गोपीचंद मीणा ने कहा कि राज्य सरकार ने जनहित व जहाजपुर की जनता हित मे अच्छा निर्णय लिया है। उन्होंने तीन सालों के कार्यकाल मे जो अनियमितताएं व भ्रष्टाचार किया उनकी जांच के उपरांत ही सरकार ने यह निर्णय लिया है।