ढाई बीघा वाले किसान करा सकेंगे तारबंदी मिलेगा अनुदान,अब तक 9 बीघा पर मिलता था

Apr 13, 2025 - 14:05
 0
ढाई बीघा वाले किसान करा सकेंगे तारबंदी मिलेगा अनुदान,अब तक 9 बीघा पर मिलता था


भरतपुर (कोशलेन्द्र दत्तात्रेय)

कृषि विभाग व उधानिकी विभाग की अनुदानित तारबंदी योजना के आवेदन की नई गाइड लाइन आ गई है। जिसमें योजना को लेकर नियमों में बदलाव किए है। विभाग ने तारबंदी योजना में काफी बदलाव किया है। पहले 9 बीघा भूमि होने पर ही तारबंदी योजना का लाभ मिलता था।अब सरकार ने ढाई बीघा भूमि पर भी योजना का लाभ देने की घोषणा की है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की जारी की गई गाइड लाइन में परिवर्तन किया है।अब नीलगाय, जंगली पशुओं तथा निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने व रोकथाम के लिए राज्य योजना /एनएफएसएम, पोषण मिशन , तथा नेशनल मिशन के तहत कार्य पर 9 बीघा (1.5हैक्टेयर) के स्थान पर ढ़ाई बीघा (0.5हैक्टेयर) भूमि पर अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक देशराज सिंह ने बताया कि नई गाइड लाइन के अनुसार विभाग द्वारा अधिक किसानों तक को लाभान्वित करने के लिए तारबंदी योजना में बदलाव किए हैं।इन बदलावों से किसानों को  काफी फायदा होगा। किसान अधिक लाभ उठा सकेंगे। वहीं विभाग को लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। 

आवेदन के लिए कृषक के पास यह होना जरूरी -  कृषक के पास स्वयं की उचित भूमि हो या स्वयं के नाम भूमि नहीं होने पर राजस्व विभाग के समक्ष अधिकारी से नेशनल शेयर प्रमाण पत्र  बनवाना होगा।जन आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस,लधु सीमांत प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, फोटो आदि लेकर ई- मित्र पर जा कर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूल, कालेज, मन्दिर, ट्रस्ट आदि के नाम पर भूमि पर अनुदान नहीं मिलेगा। किसान तारबंदी या जालबंदी में करंट नहीं छोड सकते। सभी श्रेणियों के किसानों को लाभ दिया जाएगा। एक किसान के पास न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर  या ढाई बीघा भूमि एक स्थान पर हो। समूह में न्यूनतम 2 किसानों के पास 0.5 हैक्टेयर भूमि होनी चाहिए। योजना में पति-पत्नी को भी अलग अलग लाभ दिया जाएगा। कांटेदार तारबंदी /चैनलिक/वर्गाकार जाली पर भी अनुदान रहेगा। अनुदान पाने के लिए जीएसटी बिल देना होगा। व्यक्तिगत 0.5 हैक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तारबंदी करने पर 50% या 40 हजार रुपए तथा लघु/ सीमांत किसानों को 60%अधिकतम  48 हजार रुपए (8 हजार रुपए राज्य योजना से) दिया जाएगा। समूह में तारबंदी करने वाले सभी श्रेणियों के किसानों को 50% या 40 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम 10 किसानों के पास न्यूनतम 5 हैक्टेयर यानी करीब 31 बीघा जमीन एक स्थान पर होने पर 70%  यानी 400 रनिंग मीटर पर प्रत्येक को 56 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी [email protected] या वाट्सएप न 8094612000 पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................