नगर निगम भरतपुर द्वारा शहरी सेवा शिविर 2026 का आयोजन आमजन को शिविरों में मिलेगा विशेष छूट का लाभ

Jun 12, 2026 - 19:05
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नगर निगम भरतपुर द्वारा शहरी सेवा शिविर 2026 का आयोजन आमजन को शिविरों में मिलेगा विशेष छूट का लाभ

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) राज्य सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जनकल्याणकारी अभियान के तहत शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं प्रकरणों में विशेष छूट प्रदान की जाएगी। 
नगर निगम आयुक्त श्रवण विश्नोई बताया कि विभिन्न योजनाओं का लाभ नागरिकों तक पहुंचाने के लिए 12 जून  से 15 जुलाई  तक नगर निगम कार्यालय में कार्य दिवसों पर प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आपत्ति सूचना के लिए आवेदकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
शिविरों में निम्नानुसार छूट प्रदान की जाएगी-
नगर निगम आयुक्त ने बताया कि बकाया लीज राशि में ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत छूट तथा आगामी 10 वर्ष की एकमुश्त राशि जमा कराने पर मूल राशि में भी 60 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार 69-क के पट्टों में 200 वर्गमीटर तक 100 रुपये, 500 वर्गमीटर तक 120 रुपये तथा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर 200 रुपये निर्धारित किए गए हैं। कब्जा भूमि नियमन (01.01.2013) के प्रकरणों में आवासीय आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर जो भी अधिक है उसके 25 प्रतिशत की दर से नियमन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि डिमोटिफाईड कच्ची बस्तियों के नियमन में आवासीय आरक्षित दर अथवा डीएलसी दर जो भी अधिक है, उसके 25 प्रतिशत की दर से 200 वर्गगज तक नियमन का लाभ दिया जाएगा। उपविभाजन अथवा पुनर्गठन शुल्क में 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत तथा 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि भूमि नियमन के अंतर्गत प्रीमियम दर, बाह्य एवं आंतरिक विकास शुल्क तथा बीएसयूपी शुल्क में 100 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत, 200 वर्गमीटर तक 40 प्रतिशत तथा 500 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 
उन्होंने बताया कि आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति हेतु 250 वर्गमीटर तक मात्र 2500 रुपये तथा 500 वर्गमीटर तक मात्र 5000 रुपये शुल्क देय होगा। हालांकि वेटरमेंटलेवी अथवा पार्किंग शुल्क में कोई छूट देय नहीं होगी। खांचा भूमि के प्रकरणों में 100 वर्गगज तक आरक्षित दर तथा 100 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल में आरक्षित दर का दोगुना शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 1000 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत तथा 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अपंजीकृत दस्तावेजों में 17 जून 1999 से पूर्व एवं पश्चात की कॉलोनियों के प्रकरणों में अतिरिक्त प्रीमियम राशि पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। पुर्नग्रहण शुल्क में 250 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत, 500 वर्गमीटर तक 50 प्रतिशत तथा 1000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। नामांतरण प्रकरणों में 50 प्रतिशत शुल्क छूट का प्रावधान किया गया है।

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