रिश्वत मागने पर 1064 पर दर्ज़ कराये शिकायत- ए सीबी के एडीशनल एसपी ने महुवा मे ली बैठक कहा शिकायत कर्ता का नाम रखा जायेगा गोपनीय

May 16, 2023 - 12:48
 0
रिश्वत मागने पर 1064 पर दर्ज़ कराये शिकायत- ए सीबी के एडीशनल एसपी ने महुवा मे ली बैठक कहा शिकायत कर्ता का नाम रखा जायेगा गोपनीय
बैठक के दौरान जानकारी देते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

महुआ ,दौसा (चंदू शर्मा)
महुआ पंचायत समिति सभागार में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सजग ग्राम योजना कार्यक्रम के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों को भ्रष्टाचार की शिकायत से संबंधित जानकारी दी गई। बैठक के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तीन प्रकार से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। जिसमें एक ट्रैप के द्वारा जिसमें परिवादी द्वारा रिश्वत मांगने वाले अधिकारी व कर्मचारी की शिकायत की जाती है। जहां ब्यूरो की टीम द्वारा उसे रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया जाता है। दूसरा आय से अधिक संपत्ति रखने पर उन्होंने बताया कि यदि कोई कर्मचारी अधिकारी के पास आय से अधिक संपत्ति है। और किसी को यह लगता है कि यह गलत तरीके से पैसे एकत्रित कर रहा है और अन्य किसी व्यक्तियों के नाम इसने चल और अचल संपत्ति खरीद रखी है तो शिकायत की पुष्टि होने पर उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। तीसरा आकस्मिक जांच के दौरान यदि किसी अधिकारी व कर्मचारी के पास रुपए पाए जाते हैं। जिसका वह संतुष्टि पूर्ण जवाब नहीं दे पाता तो उसके खिलाफ भी एसीबी की टीम द्वारा मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एसीबी की कार्रवाई के दौरान परिवादी का नाम गोपनीय रखा जाता है। वही परिवादी द्वारा किसी भी विभाग के अधिकारी के खिलाफ उसके कार्य करने के एवज में रिश्वत मांगी जाती है तो कार्रवाई के बाद उसका कार्य वैध होने पर तुरंत प्रभाव से एसीबी की टीम द्वारा करवाया जाता है। उन्होंने बताया कि परिवादी के द्वारा चिट्ठी के द्वारा, फोन नंबर से, व्हाट्सएप पर मैसेज करके व स्वयं प्रस्तुत होकर शिकायत की जा सकती है। यही नहीं परिवादी द्वारा अगर शिकायत की जाती है। तो एसीबी के अधिकारी स्वयं उनके घर पहुंच कर शिकायत लेते हैं और संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। साथ ही उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों व आम आदमियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यही नहीं जितना रिश्वत लेने वाला अधिकारी व कर्मचारी दंड का भागीदार होता है। वही रिश्वत देने वाले को भी इसी प्रकार की सजा का प्रावधान है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक बृजेश कुमार, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक श्वेता पाठक, विकास अधिकारी विनय मित्र, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह सोलंकी सहित सी एल जी सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद थे।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी [email protected] या वाट्सएप न 8094612000 पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................