गांव अड्डा में हुई महापंचायत को लेकर कर्नल बैंसला सहित 33 जनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

Oct 19, 2020 - 14:15
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गांव अड्डा में हुई महापंचायत को लेकर कर्नल बैंसला सहित 33 जनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज

बयाना भरतपुर

बयाना,18 अक्टूबर। गुर्जर आरक्षण को लेकर शनिवार को उपखंड के गांव अड्डा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिती के संयोजक कर्नल किरोडीसिंह बैंसला की उपस्थिती में हुई गुर्जर महापंचायत को लेकर  बयाना पुलिस कोतवाली में कर्नल बैंसला सहित 33 नामजद व अन्य लोगों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद यहां काफी हलचल का माहौल है। वहीं पुलिस इस मुकदमें को लेकर कोई भी जानकारी देने से कतरा रही है। दर्ज मुकदमें के अनुसार इस महापंचायत के आयोजन को लेकर पुलिस व प्रशासन से किसी प्रकार की अनुमति नही ली गई ना ही जिला प्रशासन को कोई अंडर टेकिंग अथवा आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जबकि कोविड 19 महामारी के संबंध में सरकार द्वारा नेशनल डिजाॅस्टर मैनेजमेंट व राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत वर्तमान में केवल अधिकतम 100 लोगों का कार्यक्रम व सभा को केवल उक्त गाइडलाइन में निर्धारित शर्तों की पूर्ण पालना करते हुए जिला कलैक्टर की पूर्व अनूमति से ही किया जा सकता है। किन्तु उक्त मीटिंग में कानून का उल्लंघन किया गया है। जो दंडनीय अपराध है और इस सभा में वक्ताओं ने मंच से लोगों को आगामी 1 नबम्वर से समस्त राजस्थान को जाम करने का आव्हान किया है।

इन्हीं आरोपों को लेकर कर्नल किरोडीसिंह बैंसला व उनके पुत्र विजयसिंह बैंसला, भूराभगत, हरीराम अमीन, यादराम सरपंच, राजाराम अड्डा, विजयराम, अतरूप, तोताराम कैप्टन हरप्रसाद, कैप्टन जगमोहन, झालाराम, मटोलसिंह, पुष्पेन्द्र, जगराम, निहाल सिंह, करतारसिंह, सुगरसिंह, वीरेन्द्र, रामकेश, शिवराम, हाकिमसिंह, हंसराम, मोहनसिंह, सहित 33 नामजद लोगों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता व आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं राजस्थान महामारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है

बयाना से राजीव झालानी की रिपोर्ट,,,,

 

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