भीलवाडा :डोडा चूरा तस्करी के 6 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला: आरोपी को 15 साल की कठोर कैद, 1.50 लाख का जुर्माना

Jul 29, 2026 - 15:25
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भीलवाडा :डोडा चूरा तस्करी के 6 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला: आरोपी को 15 साल की कठोर कैद, 1.50 लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा/ राजस्थान 

जिले की विशिष्ट अदालत (एनडीपीएस एक्ट) ने डोडा चूरा तस्करी के छह साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.50 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए 11 गवाहों और 107 दस्तावेजों के मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

सीआईडी जयपुर की सूचना पर हुई थी कार्रवाई

लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने बताया कि घटना 11 फरवरी 2020 की है। तत्कालीन कार्यवाहक थाना प्रभारी मांडलगढ़ महावीर प्रसाद मीणा को सीआईडी जयपुर के पुलिस अधिकारी सूर्य सिंह से सूचना मिली थी कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अवैध अफीम डोडा चूरा की बड़ी खेप ले जाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने धाकड़ खेड़ी जाने वाले कच्चे रास्ते पर नाकाबंदी कर संदिग्ध स्कॉर्पियो का पीछा करना शुरू किया।

पुलिस को देख भागे तस्कर, पीछा कर पकड़ा

पुलिस की गाड़ी को पीछे आता देख स्कॉर्पियो सवार दो तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे। पुलिस टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए पीछा किया और एक आरोपी सुरेश बिश्नोई पुत्र सहदेवराम बिश्नोई, निवासी लूणी (जिला जोधपुर) को मौके पर ही दबोच लिया। वहीं उसका दूसरा साथी सहीराम बिश्नोई अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया।

स्कॉर्पियो से बरामद हुआ था 296 किलो डोडा चूरा

पुलिस ने जब स्कॉर्पियो की तलाशी ली, तो उसमें 15 कट्टों में भरा कुल 296 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा मिला। इसके अलावा गाड़ी से 20 लीटर पेट्रोल से भरी जरीकैन और एक लोहे का डंडा भी बरामद किया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चालान पेश किया।

11 गवाहों और 107 दस्तावेजों से सिद्ध हुआ दोष

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ मजबूत पैरवी करते हुए कोर्ट के समक्ष 11 गवाह और 107 दस्तावेज पेश किए। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सुरेश बिश्नोई को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 15 साल के कठोर कारावास और 1.50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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