दहेज हत्या मामले में तीन दोषियों को सजा: पति को 7 साल, भाई व बहनोई को 3-3 साल की सजा

Jun 2, 2025 - 16:24
 0
दहेज हत्या मामले में तीन दोषियों को सजा:  पति को 7 साल, भाई व बहनोई को 3-3 साल की सजा
प्रतिकात्मक छवि

अलवर (अनिल गुप्ता) अलवर की विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं जनजाति अदालत की न्यायाधीश अनीता सिंघल ने आज एक दहेज हत्या मामले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने मृतका दीपिका के पति महेश को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी के भाई और बहनोई को साक्ष्य छुपाने के आरोप में तीन-तीन साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया गया है।
एडवोकेट योगेंद्र कसाना ने बताया कि वर्ष 2019 में अलवर के शांति नगर निवासी महेश का विवाह दीपिका से हुआ था। शादी के बाद से ही दीपिका को उसके पति और ससुराल पक्ष की ओर से दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ना से परेशान होकर दीपिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
मामले में सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि दहेज के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करना एक गंभीर अपराध है, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है।

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

एक्सप्रेस न्यूज़ डेस्क बुलंद आवाज के साथ निष्पक्ष व निर्भीक खबरे... आपको न्याय दिलाने के लिए आपकी आवाज बनेगी कलम की धार... आप भी अपने आस-पास घटित कोई भी सामाजिक घटना, राजनीतिक खबर हमे हमारी ई मेल आईडी GEXPRESSNEWS54@GMAIL.COM या वाट्सएप न 8094612000 पर भेज सकते है हम हर सम्भव प्रयास करेंगे आपकी खबर हमारे न्यूज पोर्टल पर साझा करें। हमारे चैनल GEXPRESSNEWS से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद................