चेक बाउंस मामले में राजगढ़ अदालत का बड़ा फैसला; आरोपी को एक वर्ष की जेल और ₹3.07 लाख का जुर्माना

Jun 4, 2026 - 20:22
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चेक बाउंस मामले में राजगढ़ अदालत का बड़ा फैसला; आरोपी को एक वर्ष की जेल और ₹3.07 लाख का जुर्माना
राजगढ़ (अलवर/अनिल गुप्ता)। राजगढ़ की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस से जुड़े एक मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, राजगढ़ के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी सियाराम मीना (पुत्र रमेशचंद, निवासी ग्राम ईशाना, तहसील रैणी, जिला अलवर) को परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) की धारा 138 के तहत दोषी पाया।
मुख्य सजा और जुर्माना:
  • कारावास: दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
  • आर्थिक दंड: अदालत ने आरोपी पर 3,07,100 रुपये का भारी जुर्माना (अर्थदंड) लगाया है।
  • अतिरिक्त सजा: यदि आरोपी जुर्माना राशि भरने में असमर्थ रहता है, तो उसे दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
परिवादी को मिलेगा मुआवजा:
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी से वसूली गई पूरी जुर्माना राशि (3,07,100 रुपये) परिवादी कंपनी (श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड) को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। न्यायालय का यह फैसला वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।

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