चेक बाउंस मामले में राजगढ़ अदालत का बड़ा फैसला; आरोपी को एक वर्ष की जेल और ₹3.07 लाख का जुर्माना
- कारावास: दोषी को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
- आर्थिक दंड: अदालत ने आरोपी पर 3,07,100 रुपये का भारी जुर्माना (अर्थदंड) लगाया है।
- अतिरिक्त सजा: यदि आरोपी जुर्माना राशि भरने में असमर्थ रहता है, तो उसे दो महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आरोपी से वसूली गई पूरी जुर्माना राशि (3,07,100 रुपये) परिवादी कंपनी (श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड) को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। न्यायालय का यह फैसला वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश है।

