सांसद अग्रवाल ने लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक के माध्यम से हिंदु धार्मिक स्थलों के सौ वर्गमीटर की दूरी में मांसाहार की दुकानें नही रखने का प्रस्ताव रखा

Dec 6, 2025 - 12:03
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सांसद अग्रवाल ने लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक के माध्यम से हिंदु धार्मिक स्थलों के सौ वर्गमीटर की दूरी में मांसाहार की दुकानें नही रखने का प्रस्ताव रखा

भीलवाड़ा (राजकुमार गोयल) भीलवाड़ा साँसद दामोदर अग्रवाल ने हिंदु धार्मिक स्थलों के सौ वर्गमीटर दूरी तक मांसाहार को निषेध करने का प्रस्ताव लोकसभा के सदन में रखा है। साथ ही अग्रवाल ने इसके लिये कानून बंनाने की भी मांग की।

साँसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि मंदिरों, देवालयों के सौ वर्ग मीटर के दायरे में पशुओं को काटने, खुले में लटकाने, बेचने, पकाने और खाने की गतिविधियों पर रोक लगाने व ऐसे कृत्य को अपराध घोषित करने का एक प्रस्ताव भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल की ओर से लोकसभा के सदन में रखा गया । साथ ही सांसद अग्रवाल ने इसे जल्द ही पारित कर लागू करने की मांग भी की।

इस प्रस्ताव के अनुसार इन कृत्यों से श्रद्धालुओँ की उपासना में पवित्रता और सात्विकता नहीं रहती है और ऐसे कृत्यों को देखने, सूंघने और सुनने के माध्यम से संपर्क में आने के कारण उपासना खंडित होने की आशंका बन जाती है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित बिल में विशेष धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

इन धार्मिक अधिकारियों को मांसाहारी नहीं होने व पूजा व प्रवचन का पालन करने वाला होना होगा। जिन्हें सरकार की ओर से समुचित वेतन और भत्ते भी दिए जाएं। ये अधिकारी मंदिर, धर्म स्थल के 100 वर्गमीटर के दायरे में किसी भी स्थान तक पहुंच कर जांच करने, पूछताछ करने का अधिकार होगा और उल्लघंन पाए जाने पर ऐसे वाहन, साधन और मवेशी का जिन्हें उक्त उपयोग के लिए लाया जा रहा हो, का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा। मवेशी की देख रेख धार्मिक अधिकारी कर सकेगा और उनके साथ निरुद्ध किए व्यक्तियों को पुलिस को अग्रिम कार्यवाई के लिए सौपनें का प्रावधान किया गया है साथ ही उक्त अपराध मे दोषी को अदालत की ओर से तीन वर्ष से आठ वर्ष तक की सजा के साथ-साथ तीन से पांच लाख रूपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित गैर सरकारी बिलों में प्रस्तावित तथ्यों, सिफारिशों पर शृंखला के तहत धार्मिक अधिकारी नियुक्त कर हो निगरानी की व्यवस्था।

साँसद अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार इस कार्य को करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करे, इसलिए उनके द्वारा प्रस्तावित बिल में यह प्रावधान किया गया है कि इस बिल के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए बिल पास होने पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करे।

प्रस्तावित बिल के अनुसार देवालय की परिभाषा में जिसे सार्वजनिक धार्मिक उपासना स्थल के रूप में प्रयुक्त किया जाता हो और जो हिन्दू समुदाय या उसके किसी वर्ग को समर्पित है इसमें सांस्कृतिक संस्था, मठ, मंडप या पुस्तकालय भी शामिल रहेंगे।

प्रस्तावित बिल का उद्देश्य है कि पूरे हिन्दुस्तान में धार्मिक स्थलों पर 100 मीटर की परिधि में मांस के कारोबार, वितरण पर पाबंदी लगे। इसके लिए कानून बने। देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहे और आमजन की धर्मिक आस्था बनी रहे।

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