उपभोक्ता दिवस पर बड़ागांव में विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन
उदयपुरवाटी (सुमेर सिंह राव)
राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कस्बा बड़ा गांव में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मंगल चन्द सैनी उपाध्यक्ष जिला उपभोक्ता समिति झुंझुनू ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 की विषय वस्तु पर विस्तार से विचार विमर्श करते हुए बताया कि 1986 के कानून के स्थान पर नए कानून में काफी संशोधन किए गए हैं। प्रत्येक जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के साथ ही राज्य स्तर पर व राष्ट्रीय स्तर पर आयोगों का गठन किया गया है। जिला स्तर पर एक करोड़ तक, राज्य स्तर पर 10 करोड़ तक व व राष्ट्रीय स्तर पर 10 करोड़ से अधिक वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्रतिफल के आधार पर परिवाद पेश किये जा सकते हैं।जिला आयोग की अपील राज्य आयोग में 45 दिन के अंदर व राज्य आयोग के निर्णय की अपील 30 दिन के अंदर राष्ट्रीय आयोग में इसी प्रकार राष्ट्रीय आयोग के निर्णय की अपील 30 दिन के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके अलावा किसी भी न्यायालय में अपील का कोई प्रावधान नहीं है। प्रत्येक आयोग का निर्णय बाध्यकारी है। प्रत्येक आयोग को प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया गया है। प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए शंकाओं का समाधान भी किया गया।
संगोष्ठी में सामाजिक कार्यकर्ता रामनिवास सिंह, सैनी समाज उपाध्यक्ष बजरंग लाल, प्रहलाद मावर, जाफर मनियार, ओकार कटारिया, रामजीलाल कटारिया, पटवारी मोतीलाल सैनी, कैप्टन फूलचंद सैनी, पूर्व बैंक मैनेजर श्री राम किरोड़ीवाल, पूर्व बैंक मैनेजर बनवारी लाल सैनी, सुमेर सैनी विकास सहित गण मान्य नागरिक उपस्थित थे।