हाईवे सुगम और सुरक्षित नहीं हैं तो टोल नहीं ले सकतेः केरल हाईकोर्ट
कोच्चि | हाईवे सुगम न होने पर टोल नहीं वसूला जा सकता। केरल हाई कोर्ट ने एनएच 544 के एदापल्ली-मनुथी हिस्से पर टोल वसूली 4 हफ्ते तक रोकते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, एनएचएआई या उसके एजेंट हाईवे पर बिना रुकावट, सुरक्षित व नियंत्रित रास्ता देने में नाकाम रहते हैं, तो वे टोल नहीं वसूल सकते। यह जनता की वैध उम्मीदों का उल्लंघन है और टोल व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। जस्टिस ए मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस हरिशंकर वी मेनन की बेंच ने अंतरिम आदेश में कहा कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले में जनता की शिकायतों का समाधान नहीं करती, तब तक टोल वसूली पर रोक रहेगी।.
इस संबंध में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि हाईवे पर अंडरपास, फ्लाईओवर और ड्रेनेज निर्माण के कारण भारी ट्रैफिक जाम है और सर्विस रोड की हालत भी खराब है, फिर भी टोल वसूला जा रहा है। एनएचएआई ने दलील दी थी कि टोल वसूली एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। इसे रोकने से नुकसान होगा। कोर्ट ने यह तर्क खारिज करते हुए कहा कि अगर जनता को सड़क के उपयोग का पूरा लाभनहीं मिल रहा, तो सिर्फ अनुबंध के आधार पर टोल नहीं वसूला जा सकता।