बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार के सख्त आदेश, 8 शहरों में लगाया नाइट कर्फ्यू

Mar 21, 2021 - 23:05
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बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार के सख्त आदेश, 8 शहरों में लगाया नाइट कर्फ्यू

जयपुर (राजस्थान) कोरोना वायरस के प्रकोप के कम होने के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने लगा है जिसे लेकर कई राज्यों में स्थिति गंभीर बनी हुई है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे मामलों को लेकर कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा भी की जा चुकी है। जिसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जाहिर की।
राजस्थान में विगत कुछ दिनों से पॉजिटिव केसों की वृद्धि दर अचानक बढ़ गई है जिससे लोगों का जीवन बचाने व आजीविका को सुचारू करने के लिए कुछ कदम उठाए ताकि स्थिति भयावह ना हो राजस्थान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने निवास पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा, प्रमुख प्रशासन सचिव गृह श्री अभय कुमार,  चिकित्सा शिक्षा सचिव श्री वैभव गालरिया, चिकित्सा सचिव श्री सिद्धार्थ महाजन सहित अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की बैठक में एक कोविड-19 संक्रमण की बढ़ती संक्रमण स्थिति व अन्य राज्यों में बढ़ते के केसेज को देखते हुए निम्न निर्णय लिए गए----- 

राजस्थान के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है यह लाइट कर्फ्यू रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक लागू रहेगा
  • राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात्रि 10:00 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट  कर्फ़्यू  रहेगा
  •  संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड-19 तो प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करवाने तथा विभिन्न समारोह एवं कार्यक्रमों में लोगों की संख्या सीमित रूप से अनुमति करने के साथ ही कोविड-19 में जांच व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं
  • सभी संस्थानों में मास्किंग सोशल डिस्टेंसिंग सैनिटाइजिंग की अनिवार्य पालना सुनिश्चित करनी होगी अन्यथा इन्हें सील कर दिया जाएगा
  • आगामी आदेशों तक प्राथमिक स्कूल बंद रहेंगे इससे ऊपर की कथाएं एवं कॉलेजों में कोविड-19 टोकोल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी इनमें स्क्रीनिंग एवं रेंडम टेस्टिंग अनिवार्य है साथ ही अभिभावकों द्वारा लिखित सहमति पत्र से ही बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में आ सकेंगे साथ ही 50% से अधिक विद्यार्थियों को कक्षा में उपस्थित नहीं किया जाएगा
  • 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे में टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य ये नियम सभी राज्यों के लिए है। जो यात्री बिना नेगेटिव रिपोर्ट आएंगे उसको 15 दिन होम आईशोलेशन होना होगा।
  • विवाह समारोह में 200 एवं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति किया जाएगा जिसकी सूचना संबंधित उपखंड अधिकारी को ईमेल से दी जाएगी प्रशासन से मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करवानी होगी सभी कार्यक्रमों के लिए प्रशासन को पूर्व में सूचना देकर अनुमति लेनी होगी
  • धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले उत्सव व त्यौहारों मेलो आदि के संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपील की है कि प्रबंध समितियों ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करें आमजन भी परिवार सहित स्वयं के घर से दर्शन करें साथी कहा है कि संक्रमण का फैलाव रोकने की दृष्टि से होली धुलेटी सहित आगामी सभी त्योहारों पर भीड़भाड़ से बचें परिवार सहित त्यौहार घर पर ही मनाए एवं कोविड-19 टोकोल की पालना निरंतर करते रहें
  • नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें निरंतर उत्पादन होता है तथा रात्रि कालीन शिफ्ट की व्यवस्था है साथ ही आईटी कंपनी रेस्टोरेंट केमिस्ट शॉप एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय विवाह संबंधित समारोह चिकित्सा संस्थान बस स्टैंड रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री माल परिवहन करने वाले वाहन तथा लोडिंग व अनलोडिंग के नियोजित व्यक्ति नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त होंगे

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