गो-तस्कर को 7 साल की जेल और 20 हजार जुर्माना: तीन साल पुराने में मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
अलवर अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या-3 ने गो तस्करी के एक मामले में फैसला सुनाते हुए गोवंश अधिनियम के तहत आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
अदालत के विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि 16 अक्टूबर 2022 को गश्त के दौरान बगड़ तिराया चौकी पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल राजेंद्र सिंह को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ऊंटवाल वाले रास्ते पर गोवंश से भरी एक पिकअप फंसी हुई है, जिसमें कई गायें भरी हैं और तस्कर मौके पर मौजूद हैं।
सूचना मिलने के बाद पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा, जहां एक पिकअप वाहन से 7 गोवंश बरामद किए गए, जिनमें एक गोवंश मृत अवस्था में मिला। पुलिस ने गोवंश को सुरक्षित कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया और आरोपी फकरुद्दीन को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ चालान पेश किया।
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराए गए और 19 दस्तावेज सबूत के रूप में पेश किए गए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी माना।
अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या-3 की पीठासीन अधिकारी ज्योति सोनी ने गोवंश अधिनियम के तहत आरोपी फकरुद्दीन को 7 साल की सजा और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।