दिल्ली-एनसीआर में चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, चालक-कंडक्टर गिरफ्तार

Sep 1, 2026 - 17:07
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दिल्ली-एनसीआर में चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, चालक-कंडक्टर गिरफ्तार

नई दिल्ली (शशि जायसवाल) दिल्ली-एनसीआर में एक 16 वर्षीय छात्रा के साथ चलती स्लीपर बस में सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में बस के चालक और कंडक्टर को गिरफ्तार किया है। घटना 4 अगस्त की बताई गई है, जबकि पुलिस को इसकी जानकारी बाद में मिली। मामले की जांच जारी है।

  • परी चौक से बस में बैठी थी छात्रा

पुलिस के अनुसार, नाबालिग छात्रा बारिश और अंधेरे के दौरान ग्रेटर नोएडा के परी चौक पहुंची थी। उसे वहां से नोएडा सेक्टर-63 जाना था। इसी दौरान एक स्लीपर बस वहां से गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया और चालक-कंडक्टर ने उसे बस में बैठा लिया।

आरोप है कि बस में बैठने के बाद चालक और कंडक्टर ने छात्रा के साथ गलत हरकत की। पुलिस के मुताबिक, इसके बाद दोनों ने उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया। छात्रा ने विरोध किया तो उसे धमकी दिए जाने का भी आरोप है।

  • करीब 47 किलोमीटर तक चलती रही बस

पुलिस जांच के मुताबिक, बस परी चौक से दिल्ली की ओर चली और करीब 47 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कश्मीरी गेट क्षेत्र में पहुंची। स्लीपर बस के अंदर पर्दे लगे होने के कारण बाहर से अंदर की गतिविधियां आसानी से दिखाई नहीं देती थीं।

कश्मीरी गेट पहुंचने के बाद छात्रा ने पुलिस से संपर्क किया और घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

  • सीसीटीवी से बस की पहचान

जांच के दौरान पुलिस टीम ने बस के संभावित मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज और अन्य तकनीकी सुरागों की मदद से पुलिस बस तक पहुंची।

पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों को उत्तरी दिल्ली के तिमारपुर इलाके में स्थित एक बस पार्किंग से गिरफ्तार किया गया। घटना में इस्तेमाल बताई जा रही बस को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

  • बस की फॉरेंसिक जांच

पुलिस अब बस की फॉरेंसिक जांच करा रही है। इसके अलावा बस के रूट, सीसीटीवी फुटेज और घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के समय बस की आवाजाही और उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी।

  • POCSO के तहत कार्रवाई

पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण मामला पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत भी आता है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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