अब नही चलेगा पीला पंजा : देश में अब थम जाएंगे बुलडोजर के पहिए, अब नहीं टूटेगा कोई मकान
भरतपुर (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) सुप्रीम कोर्ट ने यूपी समेत अन्य राज्यों के बुलडोजर न्याय पर फिलहाल फुल स्टॉप लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी यह रोक एक अक्टूबर तक के लिए ही लगाई है। कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक अतिक्रमण पर ही एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राधिकारियों को उसकी इजाजत के बिना आपराधिक मामलों में आरोपियों की संपत्ति को तोड़ा नहीं जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने साफ कर दिया कि कोर्ट का आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों समेत अन्य जगहों पर बने अनधिकृत ढांचों पर लागू नहीं होगा। कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि बुलडोजर के जरिए न्याय का रास्ता तय नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्यों में कानूनी प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाना चाहिए। पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि यदि अवैध ध्वस्तीकरण का एक भी उदाहरण है तो यह हमारे संविधान के मूल्यों के खिलाफ है।