राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया
मकराना (मोहम्मद शहजाद)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता व आशा चौधरी अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति एडीजे मकराना के निर्देशानुसार मंगलवार को विधिक सेवा समिति के पेनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी ने राजकीय महाविद्यालय मकराना मे राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस पर शिविर का आयोजन किया। जिसमे बताया गया की यह दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तुओं, लापरवाह सेवाओं और अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के छह मौलिक अधिकार हैं। सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, निवारण मांगने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को प्रतिस्थापित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में ग्राहकों को कुछ अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों से न सिर्फ उपभोक्ताओं को ठगी से बचने में मदद मिलती है, बल्कि यह उन्हें खराब उत्पादक और खराब सर्विस से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं। हनीफ ने आमजन को जागरूक करते हुए बताया कि अगर आप किसी दुकान से सामान लेते हैं उसमे शिकायत होने पर दुकानदार आपकी नहीं सुनता है तब आप इस तरह के दुकानदारों की उपभोक्ता विभाग में शिकायत कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने जिले के उपभोक्ता कोर्ट में इस बारे में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या फिर आप चाहे तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर के भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसा करने वाले दुकानदार पर न सिर्फ जुर्माना होगा, बल्कि उस पर कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ सुभाष कुमार, अधिवक्तागण रामनिवास चौधरी, जावेद हुसैन, संजय खान, रमेश चौधरी, मुकेश कुमार, नवल, गोपाललाल शर्मा, कैलाश व महाविद्यालय के विद्यार्थीगण उपस्थित थे।