विभिन्न स्थानों पर विधिक शिविर लगाकर कानून की जानकारी दी

मकराना (मोहम्मद शहजाद)। माननीय रालसा जयपुर, स्वाति शर्मा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता व सुश्री आशा चौधरी अध्यक्ष ताल्लुका विधिक सेवा समिति मकराना अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना के निर्देशानुसार बुधवार को विधिक सेवा समिति के पेनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी मकराना ने पहला विधिक शिविर पुलिस चौकी के सामने, रेल्वे स्टेशन रोड़ मकराना में व दूसरा जागरूकता विधिक शिविर जयशिव चौक मकराना में आयोजित किया गया। जिसमें पेनल अधिवक्ता हनीफी ने आमजन को नालसा, तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नालसा, मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, नालसा की आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के जरिए विधिक सेवाएं योजना 2010 का मकसद, आपदा पीड़ितों को कानूनी सहायता मुहैया कराना है एवं रालसा स्कीम कैदियों एवं बच्चों को दी जाने वाली कानूनी सहायता तथा राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 की विधिक, कानूनी जानकारी दी, तथा पेनल अधिवक्ता हनीफी ने कहा कि पीड़ित प्रतिकर के तहत तेजाब से हमला मामले में चेहरा विकृत होने में पीड़ित को सात लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, यदि पीड़ित की आयु घटना के समय 14 वर्ष से कम है तो उसे सहायता की राशि दस लाख रुपए दी जाएगी। इस योजना का लाभ पाने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा, तथा आमजन जनता को विवाह निषेध अधिनियम 2006 की भी जानकारी दी। इस अवसर पर पन्नालाल, वहीद, रमजान, नोरतराम, अशोक कुमार, रविन्द्र, विनोद, प्रकाश, खालिद आदि उपस्थित थे।






