बीडीए अनुमोदित कॉलोनियों में ही खरीदें प्लॉट अथवा भूखण्ड -आयुक्त बीडीए
कृषि भूमि की कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने पर आमजन को उठाना पड सकता है नुकसान

भरतपुर, (कौशलेन्द्र दत्तात्रेय) आमजन में जागरूकता लाने के उद्देश्य से भरतपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आमजन से आग्रह किया गया है कि अवैध रूप से कृषि भूमि पर काटी जा रही कॉलोनियों में भूखण्ड नहीं खरीदें। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कॉलोनियों में ही प्लाट अथवा भूखण्ड खरीदें, जिससे भविष्य में होने वाली असुविधा से बचा जा सके।
भरतपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त प्रतीक जुईकर ने बताया कि बीडीए क्षेत्र की कृषि भूमि पर बिना भू-संपरिवर्तन कराए किए जा रहे अवैध प्लॉटिंग मास्टर प्लान के अनुकुल नहीं होते हैंं। उन्होंने बताया कि प्लॉटिंगकर्ताओं द्वारा भूमि का न तो नियमानुसार संपरिवर्तन करवाया जाता है और न ही ले-आउट पास करवाया होता है, जो नियमानुसार गलत है। उन्होंने बताया कि ऐसे अवैध प्लॉटिंग में भूखण्ड इसलिए भी नहीं खरीदें क्योंकि कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का पार्क व सुविधा भूमि एवं सडक भाग में प्लॉट के आने पर आमजन को नुकसान तथा असुविधा का सामना करना पडता है।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अंतर्गत रूपान्तरित कॉलोनियों में ही प्लॉट अथवा भूखण्ड खरीदें तथा अवैध प्लॉटिंगकर्ताओं, काश्तकार एवं खातेदार को भी सावचेत किया जाता है कि कृषि भूमि का नियमानुसार संपरिवर्तन करवाया जाकर कॉलोनी विकसित की जाये अन्यथा भरतपुर विकास प्राधिकरण 2024 की धारा 17, 31, 32, 33 व 35 तथा भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क, काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अनुसार अवैध प्लॉटिंग से नियमानुसार बेदखली कर एक्ट के तहत राजकीय भूमि घोषित कर दी जायेगी।






