जघन्य हत्या मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास
अलवर (अनिल गुप्ता) बहुचर्चित फिरोज़ खान हत्याकांड में अपर सेशन न्यायालय संख्या-2, अलवर ने फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चंद मीणा ने बताया कि न्यायालय ने हन्नी उर्फ रवि और बलजीत सिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। इसके साथ ही अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजाएं सुनाई गई हैं। प्रकरण के अनुसार वर्ष 2020 में फिरोज़ खान की नृशंस हत्या कर उसका सिर और धड़ अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया था। इस जघन्य अपराध से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपियों के आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य प्रमाण प्रस्तुत किए। विशिष्ट लोक अभियोजक महेश चंद मीणा ने बताया कि न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे अमानवीय अपराधों में कठोर दंड आवश्यक है, ताकि समाज में कानून का भय और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। न्यायालय ने दोनों दोषियों को सजा वारंट जारी करने के आदेश भी दिए हैं।