नगरपालिका आम चुनाव 2026: अधिग्रहित वाहनों को बिना बाधा मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जिला रसद अधिकारी ने जारी किए निर्देश
खैरथल (हीरालाल भूरानी): नगरनिकाय आम चुनाव-2026 के निष्पक्ष, सफल और सुचारू संचालन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। चुनाव ड्यूटी में अधिग्रहित किए गए वाहनों के लिए पेट्रोल, डीजल एवं इंजन ऑयल की पर्याप्त व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
कूपन के आधार पर होगी ईंधन आपूर्ति: जिला रसद अधिकारी (खैरथल-तिजारा) ने जिले में कार्यरत IOCL, BPCL, HPCL और नायरा (Nayara) जैसी प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों के विक्रय अधिकारियों को निर्देशित किया है। आदेशानुसार, उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी पेट्रोल पंप संचालकों को पाबंद किया जाए कि वे निर्वाचन कूपन के आधार पर वाहनों को कूपन में दर्ज मात्रा और उत्पाद के अनुसार ईंधन उपलब्ध कराएं।
पेट्रोल पंपों पर रखना होगा अतिरिक्त स्टॉक: जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी पेट्रोल पंप संचालक अपने नियमित 'डेड स्टॉक' के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल का बैकअप स्टॉक रखें। इससे चुनाव में लगे वाहनों के आवागमन में किसी भी प्रकार की तकनीकी या आपूर्ति संबंधी बाधा उत्पन्न न हो।
भुगतान और बिल जमा करने की प्रक्रिया: निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के ईंधन भुगतान के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है:
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बिल जमा करने का स्थान: संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों को बिल 'जिला पूल, कलेक्ट्रेट परिसर (खैरथल-तिजारा)' में प्रस्तुत करने होंगे।
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आवश्यक दस्तावेज: बिलों के साथ फर्म के लेटरहेड पर प्रार्थना पत्र, स्व-प्रमाणित बिल, विभाग द्वारा जारी मूल कूपन, बैंक पासबुक या कैंसल चेक और वेंडर-आईडी (Vendor-ID) की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद लागू आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यवस्थाओं के तहत यह कार्रवाई की जा रही है।

