तखतगढ़: आचार संहिता को लेकर प्रशासनिक सख्ती, चुनावी प्रचार सामग्री पर मुद्रक-प्रकाशक का नाम अनिवार्य
तखतगढ़ (बरकत खां)। आगामी चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता और मुद्रण नियमों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नगर पालिका सभागार में उप तहसीलदार जितेन्द्र बेबरवाल और अधिशासी अधिकारी (ईओ) महेंद्र बंजारा की अध्यक्षता में क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस संचालकों तथा मीडिया कर्मियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।
मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता लिखना अनिवार्य
बैठक के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के पैम्फलेट, पोस्टर व बैनर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम तथा पूरा पता स्पष्ट रूप से अंकित होना अनिवार्य है।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश:
- पहचान पत्र व घोषणा-पत्र: प्रचार सामग्री छापने से पहले संबंधित प्रकाशक का पहचान पत्र तथा निर्धारित प्रारूप में घोषणा-पत्र लेना अनिवार्य होगा।
- निर्वाचन अधिकारी को सुपुर्दगी: छपाई कार्य पूर्ण होने के पश्चात मुद्रित सामग्री और घोषणा-पत्र की प्रति संबंधित निर्वाचन अधिकारी को अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।
- कानूनी कार्रवाई की चेतावनी: नियमों व तय मानकों के विपरीत अथवा बिना नाम-पते की प्रचार सामग्री छापने पर संबंधित प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उप तहसीलदार बेबरवाल और ईओ बंजारा ने सभी संचालकों से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने का आह्वान किया। इस अवसर पर क्षेत्र के प्रिंटिंग प्रेस संचालक और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।

