नगर पालिका ने जालूकी रोड स्थित दुकानदारों को दिए अतिक्रमण हटाने को नोटिस, व्यापारियों में मचा हड़कंप
लक्ष्मणगढ़ (अलवर/कमलेश जैन) नगर पालिका द्वारा आज गुरुवार को भगत सिंह सर्किल से जालूकी रोड बिजली घर तक स्वीकृत सड़क का चौडाई करण हेतु सड़क सीमा एवं नाला निर्माण में (आर ओ डब्ल्यू) में किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने सड़क चौड़ाई करण एवं नाला निर्माण कार्य के लिए निर्मित मकान दुकान चबूतरा चार दिवारी टीन शेड व अन्य निर्माण का भाग सड़क की स्वीकृत चौड़ाई के अंतर्गत आता है। स्वीकृत मध्य बिंदु से 10-10 मी. दोनों तरफ है।
निर्माण सड़क के मध्य बिंदु से दाएं बाएं तरफ 10 मीटर के दायरे में है। मध्य बिंदु से 10 मीटर तक किया गया अतिक्रमण हटाए जाने योग्य है। जो की राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 245 के दंडनीय है ।जारी नोटिस प्राप्ति के तीन दिवस मे अपने-अपने नोटिस के समाधान स्वरूप भूमि से संबंधित कोई वैध दस्तावेज हो तो प्राप्ति के निर्धारित समय अवधि के भीतर नगर पालिका लक्ष्मणगढ़ में प्रस्तुत करें ।निर्धारित अवधि के पश्चात पालना नहीं करने पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटवाया जाएगा। तथा होने वाला खर्च वसूला जाएगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी स्वयं की होगी।
अतिक्रमण हटाने के निर्देश और तीन दिवसीय नोटिस दिए जाने के बाद दुकानदारों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी चेतन बैरवा ने बताया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद नगरपालिका द्वारा जेसीबी/बुलडोजर की मदद से स्थायी व अस्थायी अतिक्रमण राज्य सरकार की अनुपालन में ध्वस्त किए जाएंगे।

