स्मैक तस्करी से बनाई गई अवैध संपत्ति कुर्क: 10 दुकानें, मकान और वाहन समेत 1.58 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज, एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई
बावड़ी / भोपालगढ़ (जोधपुर) मिश्रीलाल लखारा
जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भोपालगढ़ थाना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात तस्कर भागीरथ राम उर्फ भगाराम की अवैध रूप से अर्जित करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को फ्रीज (कुर्क) कर दिया है।
73.30 ग्राम स्मैक बरामदगी के बाद कसी नकेल:
पुलिस के अनुसार, भोपालगढ़ थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी के कब्जे से 73.30 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। आरोपी के काले कारोबार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ अकेले भोपालगढ़ ही नहीं, बल्कि अन्य थानों में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत छह गंभीर प्रकरण दर्ज हैं।
दुकानें, मकान और वाहन शामिल:
पुलिस की गहन वित्तीय जाँच (Financial Investigation) के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपी और उसके पारिवारिक सदस्यों ने मादक पदार्थों की अवैध कमाई से भारी संपत्ति अर्जित की है। फ्रीज की गई संपत्तियों में मुख्य रूप से शामिल हैं:
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एक बोलेरो कैंपर गाड़ी
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अ्राटिया कला में जमीन और 10 व्यावसायिक दुकानें
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जोधपुर शहर में मकान और प्लॉट
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झालामलिया गाँव में स्थित पैतृक/अन्य मकान
इन सभी संपत्तियों का कुल अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1 करोड़ 58 लाख रुपये आँका गया है।
सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई:
पुलिस द्वारा जुटائے गए पुख्ता वित्तीय साक्ष्यों और जाँच रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया। इसके उपरांत, 15 अक्टूबर 2026 को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ (2) के प्रावधानों के तहत इन तमाम संपत्तियों को फ्रीज करने की कानूनी कार्रवाई की गई।
पुलिस की दो टूक- जारी रहेगा अभियान:
जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों और उनके द्वारा अवैध धंधों से खड़ी की गई अकूत संपत्ति के खिलाफ पुलिस का यह बुलडोजर और कानूनी शिकंजा आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा।

