पूर्व कार्मिक ने लगाएं बेनामी लेन-देन, फर्जी ट्रांजेक्शन के आरोप, न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के दिया आदेश
राजीव गांधी कॉलेज अमरवासी के पूर्व कार्मिक ने लगाएं बेनामी लेन-देन, फर्जी ट्रांजेक्शन के आरोप, न्यायालय ने मुकदमा दर्ज करने के दिया आदेश
जहाजपुर (आज़ाद नेब) बेनामी लेन-देन, फर्जी ट्रांजेक्शन, दो शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में नियुक्त बढ़कर अवैध लाभ लेने एवं एमडीएस यूनिवर्सिटी को मिथ्या दस्तावेज व सुचना भेजकर हेराफेरी व धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ लेने के मामले में जहाजपुर एसीजेएम कोर्ट ने आज 175(3) के तहत राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी के कुलदीप कुलहरी, नितेश कुलहरी, सुभाष बेनिवाल, राजेश सैनी एवं शाखा प्रबंधक एवं कर्मचारी राजस्थान क्षेत्रीय बड़ोदा ग्रामीण बैंक शाखा मोर, टोडा रायसिंह के खिलाफ धारा 316(2)(4), 318(4), 338, 336(3)(4), 340(2), 61/2 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज करने का हनुमान नगर थाने को आदेश दिया।
राजीव गांधी कॉलेज के पूर्व कार्मिक रामकृष्ण मीणा ने बताया कि 2 जुलाई 2018 से 21 जून 2020 तक राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी में अनवरत कार्य करता था 21 जून 2020 के बाद भी राजीव गांधी महाविद्यालय अमरवासी मैनेजमेंट ने मेरे नाम से राजस्थान क्षेत्रीय बड़ोदा ग्रामीण बैंक शाखा मोर, टोडारायसिंह में अकाउंट खुलवाकर बेनामी लेन-देन, फर्जी ट्रांजेक्शन, दो शैक्षणिक सत्र से कॉलेज में नियुक्त बढ़कर अवैध लाभ लेने एवं एमडीएस यूनिवर्सिटी को मिथ्या दस्तावेज व सुचना भेजकर आर्थिक लाभ हासिल करने के लिए हेराफेरी की है। मेरी जानकारी के अभाव में बैंक खाता खुलवा बैंक से एटीएम चैक बुक भी ली गई है।