अनाथ व जरूरतमंद बच्चों का बनें सहारा: बाल संरक्षण इकाई द्वारा दीर्घकालीन देखरेख हेतु आवेदन आमंत्रित
भरतपुर, 28 जून। जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से पारिवारिक देखरेख से वंचित देखरेख एवं सरंक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे (आयु 0 से 18 वर्ष तक) जिन्हें दीर्घकालीन देखरेख की आवश्यकता है, को परिवार, स्नेह, देखरेख एवं अपनत्व की पूर्ति के लिए भावी पोषक परिवार (माता पिता) बनने के लिये आवेदन मांगे गये है। पोषक परिवार (माता पिता) को निर्धारित वार्षिक आय 8 लाख रूपये से कम होने पर पालन-पोषण देखरेख भत्ते के रूप में राशि 8 हजार रूपये प्रतिमाह प्रति बच्चे (अधिकतम 8 बच्चे) की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि समूहिक पालन-पोषण देखरेख योजना (दत्तक ग्रहण से अलग) में आवेदन करने वाले पोषक परिवार (माता-पिता) के चयन हेतु पोषक परिवार की न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं देखरेख के इच्छुक होना अनिवार्य है एवं पोषक परिवार के पास बच्चों की जरूरतों की पूर्ति के लिये पर्याप्त स्थान एवं सुविधायें (खेलकूद, मनोरंजन, पर्याप्त भोजन, वस्त्र, एवं शिक्षा) उपलब्ध होनी चाहिए। इस हेतु भावी पोषक माता-पिता निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आयु संबंधित प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न की प्रति, चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के साथ कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग 261, राजेन्द्र नगर भरतपुर में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय