रोडवेज में बिना टिकिट मिलने पर यात्री पर भी होगी कार्यवाही, पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू

Sep 29, 2024 - 17:18
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रोडवेज में बिना टिकिट मिलने पर यात्री पर भी होगी कार्यवाही, पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू

लक्ष्मणगढ़ (अलवर / कमलेश जैन)  राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब बिना टिकट पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नियम के तहत यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा।
अब यात्री पर भी कार्रवाई होगी । पहले बिना टिकट यात्रा करने पर कंडक्टर के खिलाफ ही कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब यात्री को भी दोषी माना जाएगा। पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू होने से पहले उड़नदस्ता केवल परिचालक (कंडक्टर) के खिलाफ कार्रवाई करता था और रेड रिमार्क लगाता था। अब नए नियम के तहत, यदि कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता है। और जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उड़नदस्ता उस यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है।  प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम शर्मा ने आदेश जारी करते हुए सभी डिपो को निर्देश दिया है कि वे बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलने की व्यवस्था जल्द से जल्द लागू करे।

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