नालसा योजनाओं के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
भरतपुर, 10 दिसम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं राजस्थान राज्य विधिक सेव प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर द्वारा नालसा (बच्चों के लिए मैत्रीर्पूण विधिक सेवाएं) योजना, 2024 एवं नालसा (मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं) योजना, 2024 विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एडीआर भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर में कराया गया।
कार्यक्रम का शुभारम्भ जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर, केशव कौशिक के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके की गई। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत प्रत्येक बालक, दिव्यांग तथा मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के अधिकारी हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बालक, दिव्यांग तथा मानसिक रूप से अस्वस्थ और असक्षम व्यक्तियों के लिए निशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाती है। मानसिक बीमारी, उचित दवाई एवं देखरेख के साथ साध्य है। बालक, दिव्यांग एवं मानसिक व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके साथ अत्यधिक संवेदनशीलता एवं देखभाल का व्यवहार करना चाहिए।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर, अनुतोश गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा बच्चों के लिए मैत्रीर्पूण विधिक सेवाएं योजना, 2024 एवं नालसा मानसिक रूप से बीमार एवं बौद्धिक रूप से असक्षम व्यक्तियों को विधिक सेवाएं योजना, 2024 में विहित विधिक प्रावधानों की चर्चा के लिए एवं बालक, दिव्यांग एवं अशक्त व्यक्तियों के प्रति समाज में संवेदनशीलता को बढावा देने के लिए आज यह सेमीनार आयोजित की जा रही है।
इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आज डॉ. अनुभूति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, मेडिकल कॉलेज, भरतपुर, देवेन्द्र पोसबाल, सदस्य, बाल कल्याण समिति, भविष्य फौजदार, असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउन्सिल न्याय रक्षक, भरतपुर एवं अपूर्वा सिंघल, असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउन्सिल न्याय रक्षक, भरतपुर द्वारा रिसोर्स पर्सल के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागीगण को संबोधित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में पैनल अधिवक्तागण, अधिकार मित्र, न्याय रक्षक तथा तालुका विधिक सेवा समिति डीग, बयाना, कामां, वैर, नगर, रूपवास, नदबई में पैनल अधिवक्तागण एवं अधिकार मित्र को भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इसके साथ ही मानवाधिकार दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सेन्ट्रल जेल, भरतपुर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नीरज शर्मा, असिस्टेंट लीगल डिफेन्स काउन्सिल न्याय रक्षक, भरतपुर द्वारा बंदियों को मानवाधिकार दिवस पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
- कौशलेन्द्र दत्तात्रेय