चोमू के सारांश कैरियर इंस्टिट्यूट के खिलाफ दर्ज होगी fir,शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश ,प्रदेश के निजी स्कूलों की बस परमिट की होगी जांच
जयपुर (कमलेश जैन)
चोमू के NH 52 भोज लावा कट के पास हुए बस हादसे में आधा दर्जन से अधिक बच्चों के घायल होने की सूचना को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।
जानकारी के अनुसार बस चोमू के सारांश कैरियर इंस्टिट्यूट की थी जो करीब 20 से 30 विद्यार्थियों को लेकर जा रही थी। हादसे में एक शिक्षक आनंदी लाल की मौत हो गई है। जबकि एक बच्चे के हाथ में फ्रेक्चर है।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के प्रति इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संस्थानों को विद्यार्थियों की सुरक्षा के प्रति गंभीर होना चाहिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल को संस्था के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।
बाल वाहिनी के परमिट जांच के निर्देश: जयपुर में चोमू के सारांश कैरियर इंस्टिट्यूट की बस हादसे से के बाद शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने प्रदेश के सभी निजी स्कूलों एवं कोचिंग संस्थानों में संचालित बाल वाहिनियों के परमिट की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। मंत्री श्री दिलावर ने आयुक्त परिवहन विभाग राजस्थान सरकार को निर्देश दिए है कि राजस्थान में संचालित सभी निजी विद्यालयों कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जा रही समस्त बस, टेंपो,टैक्सी, बाल वाहिनी आदि के परमिट फिटनेस की वैधता की जांच अभियान चलाकर अभिलंब करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनफिट वाहनों के विरुद्ध विधि अनुकूल कार्यवाही की जाए।
साथ ही शिक्षा मंत्री ने निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर को निर्देश दिए हैं कि राजस्थान में सभी निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों के आवागमन हेतु उपयोग में ली जा रही समस्त प्रकार की बसों,टेंपो,टैक्सी,बाल वाहिनी आदि के परमिट फिटनेस की वैद्यता के कागजात संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 1 जनवरी 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा करने हेतु आदेश जारी करें।