‘एलपीजी सप्लाई नियमों में बडा परिवर्तन' ये गलती की तो एलपीजी सिलेण्डर नही होगा रिफिल
पाली, (बरकत खान)। भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 के 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तरलीकृत पैट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में आवश्यक संशोधन किया गया है।
संशोधित अधिसूचना के अनुसार ‘‘पाईप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन (पीएनजी) तथा घरेलू (एलपीजी) दोनों ही कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं रखेगा या किसी भी सरकारी तेल कम्पनी से अथवा उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का रिफिल नहीं प्राप्त करेगा। ऐसे व्यक्तियों को जिनके पास दोनों ही रूप में कनेक्शन है, उनको अपने घरेलू एलपीजी कनेक्शन को संबंधित गैस एजेन्सी में तत्काल सरेण्डर करना होगा। इसके अतिरिक्त पाईप्ड प्राकृतिक गैस कनेक्शन रखने वाला कोई भी व्यक्ति, घरेलू एलपीजी कनेक्शन प्राप्त नहीं करेगा या किसी भी सरकारी तेल कम्पनी से अथवा उनके वितरकों के माध्यम से घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों का रिफिल नहीं लेगा।’’
जिला रसद अधिकारी कमल पंवार ने बताया कि जिले के समस्त पीएनजी कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी कनेक्शन नहीं मिलेगा। यदि किसी उपभोक्ता द्वारा पीएनजी कनेक्शन लिया हुआ है, तो संबंधित गैस एजेन्सी उनको घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी नहीं करेगी। साथ ही जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन और घरेलू एलपीजी कनेक्शन दोनों जारी हो रखे है, वे अपना घरेलू एलपीजी कनेक्शन संबंधित गैस एजेन्सी पर जाकर सरेण्डर करावे। जिले की समस्त गैस एजेन्सियों को सूचित किया जाता है कि जिन उपभोक्ताओं के पास पीएनजी कनेक्शन और घरेलू एलपीजी कनेक्शन दोनों जारी हो रखे है, उनकी पहचान कर घरेलू एलपीजी कनेक्शन सरेण्डर करना सुनिश्चित करेंगे ।